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जबलपुर। सूबे की जिला अदालतें 21 सितम्बर को 6 माह बाद खुल जाएंगी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए 17 मार्च को जिला अदालतों को लॉकडाउन कर दिया गया था। वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में महत्वपूर्ण मामलों की सीमित सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। इस दौरान पूर्ववत ई-फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेगी।
डिस्ट्रिक कोर्ट में 6 माह बाद होगा कामकाज सामान्य
कल से खुलेंगी जिला अदालतें, हाईकोर्ट में 26 सितम्बर तक बढ़ी सीमित सुनवाई
चीफ जस्टिस एके मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि महत्वपूर्ण मामलों की ई-फाइलिंग के साथ-साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है। पूर्व में कोराना काल में सिर्फ ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई थी। फिजिकल फाइलिंग में कोरोना से सम्बंधित सभी सावधानियां अनिवार्य होंगी।
वकीलों को मास्क, सैनेटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करते हुए हाईकोर्ट बार की केंद्रीय समिति के समक्ष अपने केस के दस्तावेज जमा करने होंगे। बार की समिति के जरिए दस्तावेज फाइलिंग सेक्शन में जमा हो जाएंगे। इसके बाद केस नंबर विधिवत डिस्प्ले होगा।
राज्य की अधीनस्थ अदालतों में पूर्णकालिक व सामान्य कामकाज की व्यवस्था लागू कर दी। जिला बार एसोशिएशन के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि जिला अदालतों मे कोरोनाकाल के पूर्व होने वाला सामान्य कामकाज 21 सितम्बर से फिर आरम्भ हो जाएगा। 26 सितंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था राज्य के कुटुम्ब न्यायालयों पर भी लागू होगी।
Published on:
20 Sept 2020 11:47 am
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