10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

होमगार्ड्स को नियमित नियुक्ति क्यों नहीं?

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा
less than 1 minute read
Google source verification
Rajasthan High Court

Rajasthan High Court

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव और महानिदेशक (होमगार्ड) को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न होमगार्ड्स को नियमित नियुक्ति देने का आदेश दिया जाए। न्यायाधीश समीर जैन ने विष्णु कुमार चौधरी व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका में कहा कि प्रदेश में होमगार्ड्स के तीस हजार से अधिक पद हैं, जिनमें से पचास फीसदी से भी कम को ही भरा गया है। जो सेवा में हैं, सरकार उनको भी मासिक रोटेशन के आधार पर नियोजित करती है। ऐसे में जब तक वह नियोजन वाले विभाग में काम सीखने की स्थिति में पहुंचता है, तब तक वहां दूसरे होमगार्ड को लगा दिया जाता है। इस स्थिति के बावजूद होमगार्ड की लगातार नई भर्ती की जा रही है, लेकिन सेवारत को नियमित रोजगार नहीं दिया जाता। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सेवारत होमगार्ड्स को नियमित रूप से नियोजन में रखने के आदेश दे चुके हैं, इसके बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है।

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग