
Rajasthan High Court
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव और महानिदेशक (होमगार्ड) को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न होमगार्ड्स को नियमित नियुक्ति देने का आदेश दिया जाए। न्यायाधीश समीर जैन ने विष्णु कुमार चौधरी व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका में कहा कि प्रदेश में होमगार्ड्स के तीस हजार से अधिक पद हैं, जिनमें से पचास फीसदी से भी कम को ही भरा गया है। जो सेवा में हैं, सरकार उनको भी मासिक रोटेशन के आधार पर नियोजित करती है। ऐसे में जब तक वह नियोजन वाले विभाग में काम सीखने की स्थिति में पहुंचता है, तब तक वहां दूसरे होमगार्ड को लगा दिया जाता है। इस स्थिति के बावजूद होमगार्ड की लगातार नई भर्ती की जा रही है, लेकिन सेवारत को नियमित रोजगार नहीं दिया जाता। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सेवारत होमगार्ड्स को नियमित रूप से नियोजन में रखने के आदेश दे चुके हैं, इसके बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है।
Published on:
16 Jan 2024 12:41 am
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