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मामा की बेटी के साथ बलात्कार, अभियुक्त को दस साल की सजा

मानसरोवर थाना इलाके में मामा की 11 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट जयपुर दो के जज ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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जयपुर। मानसरोवर थाना इलाके में मामा की 11 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त खटवाड़ा निवासी मनोज धानका को पॉक्सो कोर्ट जयपुर दो के जज शहाबुद्दीन ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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कक्षा 4 में पढऩे वाली पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह टैक्सी चालक है और उसकी चार बेटियां हैं। बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने पर पत्नी व दो बेटियों को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया था और घर पर मौजूद मनोज को दोनों बेटियों का ध्यान रखने की कह कर गए थे।

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मनोज ने छोटी बेटी को 10 रुपए देकर बाजार भेज दिया था और 11 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मनोज को 5 जून, 2015 को गिरफ्तार किया था, जिसे जमानत अब तक नहीं मिली।

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