
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : दिवाली से पहले दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता को बड़ी राहत। सरकार ने पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी है। साथ ही इस नए संशोधन के आदेश जारी किए हैं। दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता को अब 30 के बजाय 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी, वहीं मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र-पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम में संशोधन के लिए आदेश जारी कर दिया।
नए आदेश के अनुसार अब दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को उतनी ही पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कार्मिक को स्वयं को पेंशन के रूप में मिलती। अब तक माता-पिता को कार्मिक के कुल वेतन-परिलाभ की 30 प्रतिशत राशि ही पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि पत्नी को शुरुआती सात साल तक पेंशन कुल वेतन परिलाभ की 50 प्रतिशत व उसके बाद 30 प्रतिशत दी जाती है।
इसके अलावा दिव्यांग पुत्र-पुत्री की 8850 रुपए वेतन और डीए सहित कुल 13980 रुपए मासिक आय होने पर पेंशन मिल सकेगी, अब तक अधिकतम 12500 रुपए मासिक आय वालों को ही पेंशन देने का प्रावधान था।
Updated on:
11 Oct 2025 08:28 am
Published on:
11 Oct 2025 08:28 am
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