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10 फरवरी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम डेट, सरकारी नौकरी के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग

Chief Minister Anuprati Coaching Scheme : अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन करने की 10 फरवरी अंतिम डेट है। इच्छुक अभ्यर्थी अलर्ट हो जाएं। जानें पूरी डिटेल।

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Chief Minister Anuprati Coaching Scheme : अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन करने की 10 फरवरी अंतिम डेट है। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत सिर्फ 30 हजार सीटें ही उपलब्ध हैं। जिनमें वरीयतानुसार प्रवेश दिया जाएगा। यह वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इन चीजों की मिलेगी कोचिंग

'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग' योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिकल/इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस सब इस्पेक्टर परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ट सहायक इत्यादि परीक्षा, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैकिंग एवं इंश्योरेन्स की भर्ती परीक्षाओं, रीट एवं कास्टेबल परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

ये अभ्यर्थी ही कर सकते हैं आवदेन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष योग्यजन वर्ग के पात्र अभ्यर्थी योजनान्तर्गत कोचिंग करने के लिए अपने आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) द्वारा लॉगिन कर SJMS SMS APP पर जाकर CM Anuprati Coaching Icon पर क्लिक कर अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 तक पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं।

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ये अभ्यर्थी होंगे पात्र

योजना के तहत आवेदक राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की आय आठ लाख से कम होने पर भी छात्र-छात्राएं योजना के नियमानुसार पात्र होंगे। अभ्यर्थी की ओर से पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। राजकीय कर्मचारी के तौर पर कार्यरत व्यक्ति कोचिंग योजना के तहत पात्र नहीं होगा।

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