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Rajasthan Transfer News: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तबादलों से हटा बैन; 5 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

Rajasthan Transfer Order: राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है। 19 जून से 5 जुलाई तक के लिए विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू रहेगी। हालांकि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के तबादलों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jun 19, 2026

CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

Rajasthan Transfer Policy 2026: राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर दी है। सरकार ने तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर 19 जून से ट्रांसफर-पोस्टिंग की अनुमति दे दी है। यह छूट अगले एक पखवाड़े यानी 5 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी।

बता दें कि इस दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए जा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने यह ट्रांसफर विंडो केवल 16 दिनों के लिए ही खोली है। आदेश जारी होने से तबादलों की अटकलों पर विराम लग गया है।

प्रक्रिया होगी तेज और इन पर लागू होगा नियम

लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह अच्छा मौका है। अब विभागों में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया तेज होगी। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विभागों के साथ-साथ निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। सभी विभाग अपने स्तर पर तबादला प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। कर्मचारियों को 5 जुलाई की समय-सीमा के भीतर ही अपने आवेदन और प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इन विभागों के कर्मचारियों को अभी भी करना होगा इंतजार

हालांकि, इस बार भी कुछ विभागों को राहत नहीं मिली है। पहला चिकित्सा विभाग: संभावित वर्षाकाल यानी बारिश को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों और डॉक्टरों पर तबादला प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। फिलहाल, यहां कोई ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरा थर्ड ग्रेड टीचर्स: शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

तबादले में इन्हें मिलेगी पहली प्राथमिकता

सरकार ने आदेश में साफ किया है कि ट्रांसफर करते समय कुछ खास श्रेणी के लोगों को पहले मौका दिया जाएगा। इनमें एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और किडनी सहित अन्य जानलेवा रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को भी तबादले में प्राथमिकता मिलेगी।

इनके अलावा दिव्यांग कर्मचारी, दीर्घावधि सेवा वाले कर्मचारी तथा राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को 5 जुलाई से पहले अपनी यह पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।