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SI Paper Leak Case: राजस्थान के चर्चित एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक केस में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने 16 आरोपियों को जमानत दे दी है, जिससे इस मामले में जांच एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को 17 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें से 16 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी है।
जानकारी के मुताबिक जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए विवेक भांबू, श्रवण कुमार विश्नोई, रेणु कुमारी, नरेश कुमार, अजय विश्नोई, नारंगी कुमारी, दिनेश कुमार, सुरेंद्र कुमार बगड़िया, दिनेश विश्नोई, मालाराम, सुभाष विश्नोई, प्रियंका कुमारी, राकेश, मंजू देवी, सुरजीत सिंह यादव और गोपीराम जांगू को जमानत देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि जमानत पाने वालों में पेपर लीक माफिया यूनिक भांबू का भाई विवेक भांभू भी शामिल है, जिसे इस केस में महत्वपूर्ण आरोपी माना गया था। हाईकोर्ट ने इसी सुनवाई में आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुरेश साहू को मामले में अन्य आरोपियों के साथ एसओजी ने गिरफ्तार किया था।
बताते चलें कि जमानत याचिका पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट वेदांत शर्मा, दीपक चौहान, निर्भय तिवारी, कनिका बर्मन, करणी ओला, सुरेश खिलेरी, प्रिंसपाल सिंह और जितेंद्र चौधरी ने पैरवी की।
मालूम हो कि राजस्थान में एसआई भर्ती-2021 का पेपर लीक मामला बड़े घोटालों में गिना जाता है। एसओजी ने इस मामले में अब तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि कई अब भी जेल में हैं।
जानकारो का मानना है कि हाईकोर्ट द्वारा 16 आरोपियों को जमानत मिलना एसओजी की जांच पर सवाल खड़े करता है। आरोपियों को जमानत मिलने से अब मामले में आगे की जांच प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। बता दें, एसआई पेपर लीक मामले की जांच एसओजी द्वारा अब भी जारी है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में और भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
Updated on:
12 Dec 2024 05:44 pm
Published on:
12 Dec 2024 05:39 pm
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