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CG News: फीस बकाया पर बच्चों को परीक्षा से रोका, भाई-बहन हुए वंचित, जांच में सच आया सामने

Janjgir Champa News: फीस नहीं भरने के कारण दो मासूम बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोकने का मामला पामगढ़ क्षेत्र से सामने आया है।

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फीस विवाद में बच्चों को परीक्षा से वंचित करना पड़ा भारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फीस विवाद में बच्चों को परीक्षा से वंचित करना पड़ा भारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: प्राइवेट स्कूल के द्वारा फीस नहीं भरने पर दो बच्चों को अंतिम परीक्षा में बैठने नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। पिता ने मामले की लिखित शिकायत पामगढ़ एसडीएम से की थी। जिनके निर्देश पर पामगढ़ एबीईओ के द्वारा बुधवार को विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच की गई। जांच में शिकायत सही पाई है। पूरा मामला साइनिंग स्टॉर पब्लिक स्कूल रींवापार राहौद का है।

शिकायतकर्ता ग्राम मेहंदी निवासी चंद्रभूषण बंजारे के मुताबिक, साइनिंग स्टॉर पब्लिक स्कूल रींवापार राहौद में उनका पुत्र मीतराम बंजारे कक्षा चौथी और पुत्री आराध्या बंजारे कक्षा पहली में अध्ययनरत हैं। 18 अप्रैल 2026 को दोनों कक्षा का अंतिम पेपर था। दोनों बच्चे परीक्षा दिला रहे थे तभी रानी मिस द्वारा बच्चों से उनका पेपर छीन लिया गया और शुल्क भरने के लिए मोबाइल फोन से बात कराने कहा लेकिन बात नहीं हुई तो बच्चों को पेपर वापस ही नहीं किया।

जबकि अन्य बच्चों को पेपर दिलाने दिया गया। घर लौटकर बच्चों ने सारी बातें बताई। इस तरह बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया और ऐसे व्यवहार से बच्चों का मनोबल टूटा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पामगढ़ एसडीएम ने 20 अप्रैल को पामगढ़ बीईओ को जांच कर 24 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट मांगी है।

आरटीई की धारा 16 का उल्लंघन

शिक्षा विभाग के अफसरों के मुताबिक, अभिभावक के द्वारा फीस नहीं भरने की स्थिति में भी किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं रखा जा सकता। यह बच्चों के अनिवार्य शिक्षा के विपरीत है। ऐसा करना आरटीई की धारा 16 का उल्लंघन भी है।

जयराम सारथी, एबीईओ पामगढ़ के मुताबिक, जांच के लिए विद्यालय गए थे। संचालक और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है। शिकायत सही पाई गई है। जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पामगढ़ को सौंपेंगे। अग्रिम कार्रवाई वहीं से होगी।

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