
Crime News: कुनकुरी में क्षेत्र के एक सरपंच को नशे की हालत में ट्रैफिक पुलिस से उलझना महंगा पड़ा। कुनकुरी पुलिस ने आरोपी सरपंच नवीन साय उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम बेने चटकपुर, थाना नारायणपुर को मुलायजा जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी सरपंच ने सोमवार की रात को कुनकुरी बस स्टैंड रोड में वाहन हटवाने के दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान से बदसलूकी की थी। आरोपी पर नशे की हालत में वाहन चलाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भी कार्यवाही करते हुए १० हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई के साथ, ड्रायविंग लायसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
आरोपियों नवीन साय उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम बेने चटकपुर, थाना नारायणपुर और उसके साथी दीपक पाठक, उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध थाना कुनकुरी में मारपीट, गाली गलौच व लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने के लिए बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2, 132, 121-1 व 3, 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यातायात आरक्षक क्रमांक 507 निरोज कुजूर के द्वारा थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, कि 1 मई को वह प्रतिदिन की भांति, यातायात व्यवस्था ड्यूटी हेतु, थाना से रवाना होकर कुनकुरी टाउन रवाना हुआ था, कि ड्यूटी दौरान शाम को बस स्टैंड रोड में यातायात व्यवस्था पर था, कि उसी समय रारा मेडिकल स्टोर कुनकुरी के सामने एक हुंडई एसेंट कार क्रमांक सीजी 14 एल डब्लू 9087 को बीच रोड पर खड़ी कर दिया गया था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया था, व पीछे तीन चार वाहनों की कतार लग गई थी।
जिस पर प्रार्थी ट्रैफिक जवान निरोज कुजूर के द्वारा ट्रैफिक जाम खुलवाने हेतु, उक्त कार चालक को गाड़ी हटाने हेतु कहने पर कार चालक व उसका साथी जो कि शराब के नशे में थे, गाड़ी से उतरे व ट्रैफिक पुलिस के जवान को गंदी गालियां देते हुए, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, जान से मारकर फेंक देंगे कहते हुए प्रार्थी ट्रैफिक जवान के कालर को पकड़ कर धक्का-मुक्की करने लगे व प्रार्थी की मोबाइल फोन को निकाल कर पटक दिया।
यातायात जवान की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में आरोपी नवीन साय व दीपक पाठक के विरुद्ध ट्रैफिक जवान से बदसलूकी कर शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2, 132, 121-1 व 3, 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनो आरोपी को हिरासत में लिया गया व आरोपियों का डॉक्टर से मुलाहिजा कराया गया, तथा डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर शराब पीकर वाहन चलना पाया गया है। जिस पर पुलिस के द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने को लेकर आरोपी चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिस के द्वारा आरोपियों की लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा कठोर रवैया अपनाया जाएगा, कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। - शशि मोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर।
Updated on:
7 May 2025, 1:51 PM IST
Published on:
7 May 2025, 1:50 PM IST
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