उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (uttarakhand public service commission) ने नोटिफिकशन में कहा है कि इस भर्ती परीक्षा में ऐसे लोग आवेदन के पात्र नहीं हैं, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो। सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। लेकिन, यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त किया जा सकता है।