
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में अवैध रूप से मीट-चिकन की दुकानों के संचालन को गंभीरता से लेते हुए नगर निगमों व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश डाॅ पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता आसिफ अली की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने कहा कि जोधपुर शहर में नगर निगमों की ओर से शहर में केवल 26 दुकानों को ही मीट और चिकन बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से सैकड़ों दुकानें अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इन दुकानों में में फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नियमों की धज्जियां उड़ रही है और मानकों को ताक पर रखकर दुकानों का संचालन किया जा रहा है।
मीट-चिकन की लाइसेंसशुदा दुकानों पर केवल अधिकृत स्लाटर हाउस से लाए गए चेक मीट की ही बिक्री की जानी चाहिए। मीट-चिकन दुकान के अंदर किसी पशु पक्षी को मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दुकान के अंदर मीट काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन शहर की अधिकतर दुकानों पर काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के दोनों स्लाटर हाउस का संचालन नहीं हो रहा, जिसके अभाव में भी अवैध दुकानदार मीट-चिकन की बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई दुकानें रिहायशी इलाकों में भी तय नियम-कायदों के विपरीत संचालित की जा रही हैं।
Updated on:
21 Dec 2023 12:03 pm
Published on:
21 Dec 2023 12:03 pm
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