
जोधपुर . भाखड़ा नांगल डेम की तीन नहरों में पंजाब के लुधियाना के पास डाले जा रहे शराब की फैक्ट्रियों का शीरा अर्थात् तेजाबी पानी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता डीके गौड़ व देवेन्द्रसिंह की जनहित याचिका पर जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व जस्टिस आरएस झाला की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 29 मई तक जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि नहरों में तेजाबी पानी डालने से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर जिलों में तेजाबी पानी सप्लाई होने लगा है। इससे महामारी फैलने का आंदेशा है। जल्द ही यह पानी अन्य जिलों में भी पानी सप्लाई होने की आंशका जताई गई है। तेजाबी पानी से ना केवल पशु प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि आमजन को भी वही पानी पेयजल के रूप में दिया जा रहा है। इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, लेकिन अब तक न तो सरकार ने कार्रवाई की है और न ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कोई कदम उठाया है। हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते अधिवक्ता डीके गौड़ ने अनुमति लेकर बुधवार को जनहित याचिका पेश की। इस पर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार व दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 29 मई को जवाब तलब किया है।