
Bhanwaridevi
बहुचर्चित एएनएम भंवरीदेवी के अपहरण व हत्या के मामले में लम्बे समय से तलब की जा रही अमरीकन जांच एजेंसी एफबीआई की अधिकारी अम्बर बी कार गुरुवार को भी न्यायालय में बयान देने नहीं आ पाई। इस विदेशी गवाह के बयानों के लिए सीबीआई की ओर से मंगलवार को की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग पर गुरुवार को बहस नहीं हो पाई।
अधूरी रही जिरह भी जारी रही
अनुसूचित जाति जनजाति के विशिष्ट न्यायालय में चल रहे भंवरीदेवी के अपहरण और हत्या के मामले में गुरुवार को बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई इंस्पेक्टर आरके सिंह से बुधवार को अधूरी रही जिरह भी जारी रही। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और संजय विश्नोई ने सिंह से जिरह पूरी कर ली। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। उस दिन अधिवक्ता महेश बोड़ा इंस्पेक्टर सिंह से जिरह करेंगे। सीबीआई के विशिष्ट अधिवक्ता ऐजाज खान उपस्थित थे। पुलिस ने सुनवाई के दौरान इंद्रा विश्नोई सहित 12 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के साथ न्यायालय में पेश किया।ध्यान रहे कि इस मामले में मंगलवार को अभियोजन की गवाह रेलवे पुलिस की सब इंस्पेक्टर संतोषकुमारी वैष्णव के बयान दर्ज किए गए। अनुसूचित जाति-जनजाति के विशिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा के समक्ष सीबीआई के विशिष्ट अधिवक्ता मुम्बई के एेजाज खान ने मामले में गवाह रेलवे पुलिस की सब इंस्पेक्टर के चार पन्नों के बयान दर्ज करवाए थे।
आपत्ति के तहत बयान दर्ज
इस केस में पूर्व में बचाव पक्ष की ओर से की गई आपत्ति के अधीन बयान दर्ज किए गए थे। गवाह ने मामले की एक आरोपी इंद्रा विश्नोई से पुलिस अभिरक्षा में की गई पूछताछ के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय विश्नोई और राजेंद्र चौधरी ने न्यायालय में इस बिंदु पर एेतराज जताया कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त के कहे कथन या स्वीकारोक्ति ग्राह्य नही होती है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की इस आपत्ति को फैसले के समय तय करने के आदेश के साथ आपत्ति के अधीन गवाही की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के साथ इस मामले के आरोपी इंद्रा, सोहनलाल, बलदेव, शहाबुद्दीन, परसराम, बिशनाराम, अशोक, दिनेश, कैलाश, ओमप्रकाश, पुखराज, रेशमाराम ,सहीराम, उमेशाराम और भंवरी के पति अमरचंद नट को कोर्ट में पेश किया था।
Published on:
27 Jan 2018 08:57 am
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