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जोधपुर महापौर चुनाव 25 सितंबर को, मेहता और सोलंकी बीच होगा सीधा मुकाबला; दांव पर पूर्व CM गहलोत की प्रतिष्ठा

Jodhpur Mayor Election 2026: जोधपुर महापौर का चुनाव 25 सितंबर को होगा। यह चुनाव पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है।
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Prasannachand Mehta vs Rajendra Solanki

Prasannachand Mehta vs Rajendra Solanki. Photo- Patrika

Jodhpur Mayor Election 2026: नगर निगम जोधपुर के महापौर पद को लेकर जारी सियासी घमासान, कानूनी दांव-पेच और आपत्तियों के वार खारिज होने के बाद तस्वीर साफ हो गई है।

भाजपा के प्रसन्नचन्द मेहता और कांग्रेस के राजेन्द्रसिंह सोलंकी के बीच 25 सितंबर को सीधा मुकाबला होगा। सोलंकी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है।

जोधपुर नगर निगम चुनाव में शुरुआत में भाजपा और कांग्रेस के 44-44 पार्षद चुनाव जीते थे। इसके बाद एक वार्ड में दोबारा मतदान कराया गया। नतीजे में BJP प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही भाजपा के पार्षदों की संख्या 45 हो गई।

अब भाजपा के पास 45 और कांग्रेस के पास 44 पार्षद हैं। भाजपा ने कांग्रेस के कुछ बागी पार्षदों सहित 7 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा किया। पार्टी का दावा है कि उसके पास 52 पार्षदों का समर्थन है, जो 100 बहुमत के लिए जरूरी 51 के आंकड़े से एक अधिक है। अब देखगा होगा निर्दलीय किस खेमे में जाते हैं।

महापौर पद के निर्वाचन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों खेमों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) आर.के. मीणा ने खारिज कर दिया । फैसले के साथ ही महापौर का चुनाव अब कानूनी उलझनों से निकलकर चुनावी समर में पहुंच गया है। संवीक्षा के चलते भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्रसिंह सोलंकी पर आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं कर छिपाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। वहीं, कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी प्रसन्नचन्द मेहता पर तथ्य छिपाने की आपत्ति दर्ज कराकर नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की थी

फैसले ने बढ़ाई धड़कनें

सोमवार का दिन नगर निगम परिसर में गहमागहमी और तनाव से भरा रहा। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और दलीलों के परीक्षण के बाद रिटर्निंग अधिकारी आर.के. मीणा और एसडीएम संजय गोयल ने फैसला शाम 5 बजे तक सुरक्षित रख लिया और शाम 6 बजे फैसला सुनाने की घोषणा की। फैसले में हुई एक घंटे की देरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ा दी।

परिसर में हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। यह चर्चा रही कि इस सम्बन्ध में अ धिकारियों ने निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा था, मार्गदर्शन मिलने के बाद शाम करीब 6 बजे रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्तियां खारिज होने का फैसला दिया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।

क्या थी आपत्तियां और क्या दिए तर्क ?

  • भाजपा का आरोप: अधिवक्ता नाथूसिंह के नेतृत्व में वकीलों के दल ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी पर आरोप लगाया कि उन्होंने नामांकन के साथ दिए शपथ पत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जुड़े मामले की जानकारी छिपाई है।
  • कांग्रेस की सफाई: सोलंकी ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि संबंधित मामले में संबंधित मामले में न्यायालय से एफआर (अंतिम रिपोर्ट) दी जा चुकी है।
  • कांग्रेस का आरोप: कांग्रेस विधि विभाग के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार जोशी के माध्यम से सोलंकी ने भाजपा प्रत्याशी प्रसन्न चंद्र मेहता के शपथ पत्र पर आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि मेहता ने अपनी चल संपत्ति में जेवरात और बुलियन का मूल्य तो दर्शाया, लेकिन उनका वजन और विस्तृत विवरण छुपाया है।
  • दोनों पक्षों की जांच व दलीलों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों ही आपत्तियों में कोई कानूनी मेरिट न मानते हुए उन्हें खारिज कर दिया।

कांग्रेस महापौर प्रत्याशी मौजूद, भाजपा की ओर से कोई नहीं

सभा कक्ष में कांग्रेस की ओर से महापौर प्रत्याशी राजेन्द्रसिंह सोलंकी, पूर्व सांसद ब्रदीराम जाखड़, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, वरिष्ठ कांग्रेसी करणसिंह उचियारड़ा, कांग्रेसी नेता व बडी संख्या में समर्थक मौजूद थे। जबकि फैसला सुनाते समय भाजपा की ओर से कोई मौजूद नहीं था।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

फैसला आते ही नगर निगम परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह आ गए और उन्होंने सोलंकी व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्दाबाद नारे लगााए।

25 को महापौर और 26 को उप-महापौर का चुनाव

  • 25 सितंबर: महापौर पद के लिए मतदान कराया जाएगा
  • 26 सितंबर: उप-महापौर पद के लिए निर्वाचन होगा।
  • महापौर पद के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन।

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