scriptकार से आ रही थी अजीब स्मैल, पुलिस ने ली तलाशी तो सीट के नीचे मिला 100 KG से भी ज्यादा गांजा | 3 accused get 15 year jail in ganja smuggling case | Patrika News

कार से आ रही थी अजीब स्मैल, पुलिस ने ली तलाशी तो सीट के नीचे मिला 100 KG से भी ज्यादा गांजा

locationकांकेरPublished: Feb 23, 2019 10:58:53 am

Submitted by:

Deepak Sahu

पुलिस ने कार की तलाशी ली तो वहां से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ।

police Checking

कार से आ रही थी अजीब स्मैल, पुलिस ने ली तलाशी तो सीट के नीचे मिला 100 KG से भी ज्यादा गांजा

कांकेर. पुलिस चेकिंग के दौरान कार में बैठे तीनों युवक घबराने लगे। पुलिस ने पूछताछ की तो तीनों जवाब नहीं दे पा रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली तो वहां से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को कोर्ट ने 15-15 साल की सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।

ऐसे मिला गांजा
शासकीय अधिवक्ता संंदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी शेख सब्बीर (58) निवासी मालेगांव महाराष्ट्र, विजय मोहिते (35) निवासी औरंगाबाद महाराष्ट और नंदू मोहिते (25) निवासी जलगांव महाराष्ट्र कार से 28 दिसंबर 2018 को गांजा तस्करी ओडिशा से महाराष्ट्र के लिए कर रहे थे। कांकेर पुलिस उस दिन एनएच-30 पर आतुरगांव में पेट्रोल पंप के पास वाहनों की दोपहर के समय चेकिंग कर रही थी।

smuggler
तभी गांजे से भरी तेज रफ्तार कार जगदलपुर की तरफ से कांकेर आते हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकवाया तो कार में तीनों आरोपी आरोपी घबरा गए। पुलिस ने कार से आने जाने की जानकारी चाही तो उन्होंने संतोष जनक जवाब नहीं दिए। पुलिस को कार से गांजा जैसी गंध आ रही थी। तलाशी लेने पर पता चला कि आरोपी सीट के नीचे 111 किलो गांजा छुपा कर ले जा रहे थे।
गांजा बरामद होने पर तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया और जांच के लिए सैंपल रायपुर भेज दिया। पुलिस ने तीनों को आरोपियों को एनडीपीएस विशेष सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ के कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने गवाहों के बयान और आरोपियों के कथन पर तीनों को गांजा तस्करी के आरोप में 15-15 साल का सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड नहीं जमा करने पर तीनोंं को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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