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CG Rape Case: विश्वास की आड़ में तांत्रिक ने की दरिंदगी, झाड़-फूंक के नाम पर महिला को ले गया खेत, फिर किया रेप

Rape Case: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में महिला से झाड़-फूंक करने वाले बाबा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। महिला झाड़-फूंक कराने आई थी, जिसका फायदा उठाकर बाबा ने दुष्कर्म किया।

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CG Rape Case: अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना बेहद नुकसानदायक है। इसके चक्कर में आर्थिक रुप से तो नुकसान होता ही है साथ ही कई बार महिलाओं की अस्मत भी लूट जाती है। ऐसी ही वारदात कुंडा थाना अंतर्गत हुई। एक झाड़ फूंक करने वाले ने महिला के स्वास्थ्य ठीक करने की आड़ में उसकी इज्जत ही तार-तार कर दिया।

एक महिला स्वास्थ्य खराब होने से कुण्डा थाना अंतर्गत निवासी राजेश यादव के पास पिछले एक साल से झाड़ फूंक करा रही थी। 1 अप्रैल 2022 को राजेश यादव द्वारा झाड़ फूंक करने के लिए उसे बोड़ला थाना अंतर्गत एक गांव में बुलाया। तब वह अपने पति व अन्य लोगों के साथ गांव पहुंची। अभियुक्त राजेश यादव ने महिला व अन्य लोगों को अन्य एक व्यक्ति के घर में रूकवाया। रात्रि में उसी के घर में झाड़ फूंक किया। तत्पश्चात् महिला और साथ आए लोगों को लेकर खेत की ओर ले गया। कुछ दूर ले जाने के बाद महिला के पति और अन्य लोगों को आगे जाने से मना कर उसे अकेले अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।

वहीं किसी अन्य व्यक्ति को बताने से तंत्र-मंत्र से जान से खत्म कर देने की धमकी दिया। लेकिन महिला ने इसकी जानकारी अपने पति व परिजनों को दी। इसके बाद 2 अप्रैल 2022 को थाना बोड़ला में उपस्थित होकर आरोपी राजेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। बोड़ला पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 506 भादसं, के तहत एफआईआर दर्ज किया। दूसरी ओर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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10 हजार रुपए जुर्माना भी

यह पूरा मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायालय में शासन की ओर से पैरावी विशेष लोक अभियोजक संतोष देवांगन ने किया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त राजेश यादव को धारा 376, 506(बी) भादसं एवं धारा 3(2) (5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 के अपराध के लिए विशेष न्यायधीश सत्यभामा अजय दुबे ने दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी को अलग-अलग धारा के तहत सजा दी। इसमें एट्रोसिटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।