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CG Crime: 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास और हत्या, दरिंदे को अंतिम सांस तक जेल की सजा

CG Crime: कोरबा जिले में साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश और गला दबाकर हत्या के दोषी युवक को कटघोरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी युवक को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।

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CG Crime: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म मामला सामने आया है। बता दें कि बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश और गला दबाकर हत्या के दोषी युवक को कटघोरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी युवक को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है।

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CG Crime: बच्ची को झांसा दे कर किया दुष्कर्म

मामला 22 अक्टूबर 2021 की है। एक गांव में रहने वाली साढ़े तीन साल की बच्ची अपने घर के सामने दो सगी बहनों के साथ-साथ सहेलियों संग खेल रही थी। इसी बीच गांव में रहने वाला अर्जुन धनुहार नाम का युवक पहुंचा। उसने खेल रही बच्चियों को अपने पास बुलाया और एक दुकान से गुड़ाखू मंगाया। बच्चियों ने अर्जुन को गुड़ाखू दिया इसके बाद अन्य बच्चियां चली गईं। अर्जुन ने साढ़े तीन साल की बच्ची को अपने पास रोक लिया और बच्ची को झांसा दिया कि वह उसे खाई-खजाना खिलाएगा।

बच्ची उसकी बातों में आ गई। बच्ची को लेकर खाई-खजाना दिलवाने के लिए एक दुकान गया और वहां से अर्जुन एक निर्माणाधीन मकान में ले गया। मकन सूना था वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। दोषी युवक ने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दिया। देर शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी तब परिवार ने उसकी खोजबीन की। देर रात बच्ची मृत अवस्था में निर्माणाधीन मकान के भीतर मिली।

मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने बच्ची की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार

ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने बच्ची की हत्या के आरोप में अर्जुन धनुहार को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश और हत्या का केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा लैंगिग अपराध से बालकों का संरक्षण और सबूत नष्ट करने की धाराएं भी जोड़ी गई थी। मामले की सुनवाई कटघोरा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।

अपर सत्र न्यायाधीश श्रद्धा शुक्ला की अदालत ने अर्जुन को साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास और गला घोंटकर हत्या का दोषी ठहराया। अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी राकेश जायसवाल ने बताया कि दोषी युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 302 के तहत अर्जुन को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहने की सजा दी है। साथ ही उस पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


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