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कोल कर्मियों के Bonus की उम्मीद पर झटका! CIL ने बैठक अगले आदेश तक स्थगित की… जानें आखिर क्या है वजह?

CG Diwali Bonus: कोरबा जिले में नवरात्रि के पहले दिन बोनस की उम्मीद कर रहे एसईसीएल सहित कोल इंडिया के 2 लाख 20 हजार कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।

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कोल कर्मियों के Bonus की उम्मीद पर झटका! CIL ने बैठक अगले आदेश तक स्थगित की... जानें आखिर क्या है वजह?(photo-patrika)

कोल कर्मियों के Bonus की उम्मीद पर झटका! CIL ने बैठक अगले आदेश तक स्थगित की... जानें आखिर क्या है वजह?(photo-patrika)

CG Diwali Bonus: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नवरात्रि के पहले दिन बोनस की उम्मीद कर रहे एसईसीएल सहित कोल इंडिया के 2 लाख 20 हजार कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने फ़ाइनल आर्डर तक मानकीकरण कमेटी की बैठक पर रोक लगा दी। इसके बाद सोमवार को नई दिल्ली में बोनस पर बुलाई गई बैठक नहीं हो सकी। इससे कोयला कर्मचारियों में निराशा छा गई है।

CG Diwali Bonus: कर्मचारियों में बढ़ी चिंता

कोल इंडिया प्रबंधन ने पिछले दिनों आदेश जारी कर 22 सितंबर सोमवार को कोयला कर्मचारियों के बोनस पर फैसले के लिए जेबीसीसीआई के मानकीकरण कमेटी की बैठक बुलाई थी। इसमें इंटक को छोड़कर केंद्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन बीएमएस, एटक,सीटू और एचएमएस के सदस्यों को प्रबंधन ने बोनस पर चर्चा के लिए पत्र जारी किया था।

इसके बाद इंटक (जामा गुट) ने भी कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए मानकीकरण कमेटी की बोनस के लिए होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन को यूनियन की तरफ से तीन सदस्यों का नाम प्रेषित किया गया, फिर इसे लेकर इंटक के ददई गुट कीओर से हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई।

इंटक मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का आदेश बरकरार

वहीं कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से भी हाई कोर्ट की डबल बेंच में मानकीकरण कमेटी में इंटक यूनियन के प्रतिनिधित्व को लेकर याचिका लगाई गई थी। सोमवार को जब बोनस के लिए मानकीकरण कमेटी की बैठक होनी थी। ठीक उसके पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने कोल इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके आधार पर इंटक ने मानकीकरण कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए दावा करते हुए अपने प्रतिनिधियों के नाम कोल इंडिया को भेजे हैं।

नवरात्रि से पहले कोयला कर्मचारियों पर निराशा

इसका आशय ये है कि इंटक को बोनस के लिए होने वाली मानकीकरण कमेटी की बैठक में शामिल करना होगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सोमवार को बोनस को लेकर होने वाली मानकीकरण कमेटी की बैठक को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।

इधर कोयला कर्मचारियों के बोनस के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई मानकीकरण कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए बीएमएस, एटक, सीटू और एचएमएस के नेता सुबह से ही नई दिल्ली पहुंच गए थे। श्रमिक नेताओं ने कोयला कर्मचारियों को बेहतर बोनस दिलाने के लिए बैठक के पहले आपस में मिलकर चर्चा भी कर चुके थे। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सोमवार की बैठक नहीं हो सकी और ट्रेड यूनियन की तैयारी पर पानी फिर गया।

कोर्ट के निर्णय से इंटक खेमे में दिखी खुशी

कोलकाता हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश से एक तरफ जहां इंटक (जामा गुट) में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ कोल इंडिया प्रबंधन के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन ही त्योहारी बोनस की सौगात की उमीद लगाए बैठे कोयला कर्मचारियों को भी बड़ा झटका लगा है।

कोलकाता हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के बाद पूरे कोयला उद्योग में दिनभर यह चर्चा का विषय रहा की कोल इंडिया के कर्मचारियों के बोनस को लेकर सोमवार को बैठक होगी या नहीं। दूसरी तरफ इंटक के एसक्यू जामा और जयमंगल सिंह मानकीकरण कमेटी की बैठक में शामिल होने की तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे थे।

मानकीकरण कमेटी की बैठक में शामिल होगा इंटक

कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से देर रात को इस आशय की सूचना जारी की गई कि 22 सितंबर को प्रस्तावित मानकीकरण कमेटी की छठवीं बैठक जो नई दिल्ली में होने वाली थी, अब स्थगित कर दी गई है। यह बैठक वर्ष 2024-25 के परफॉरमेंस लिंक्ड रिवॉर्ड (पीएलआर) पर चर्चा के लिए प्रस्तावित थी।

कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एचआर) एवं प्रमुख ( आईआर) गौतम बनर्जी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि बैठक को अंतिम आदेश आने तक स्थगित किया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रखा गया है। इसके अनुसार, जब तक अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक यह बैठक नहीं होगी। बैठक अब आगे के न्यायालयीय आदेश तक टल गई है।