इन कर्मियों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है कि-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 की तैयारी के लिए जिले के सभी शासकीय अमले के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे।
स्पष्ट है कि आपके द्वारा हड़ताल को निर्वाचन से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जोकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दण्डनीय है।
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निरीक्षण कर कलेक्टर ने दिए दिशा-निर्देश
कोरबा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक ने बुधवार को स्ट्रांग रूम पहुंचकर यहां रखे गये इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वीवी पैट मशीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम में रखे ईव्हीएम एवं वीवी पैट मशाीन की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया।