
Chhattisgarh Assembly Monsoon Session: सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी(photo-patrika)
Chhattisgarh Assembly Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए कोरिया जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा में जिले से जुड़े प्रश्नों के समयबद्ध और तथ्यात्मक जवाब देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संतन देवी जांगड़े ने अधिकारियों-कर्मचारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने सत्र के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा है। अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा। इस अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य कारण से अवकाश लेना पड़ता है या मुख्यालय छोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किसी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जिले से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में सभी विभागों को समय-सीमा के भीतर तथ्यात्मक और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसी उद्देश्य से अधिकारियों को विभागीय तैयारियां पूरी करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर के आदेश का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से शासन स्तर से आने वाले निर्देशों और विधानसभा संबंधी कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित आवश्यक जानकारी तैयार रखें और किसी भी स्थिति में कार्यों में देरी न हो। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
Published on:
26 Jun 2026 06:48 pm
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