
कोटा . बिना प्रदूषण जांच के वाहन चलाने वालों की अब खेर नहीं। परिवहन विभाग अब एेसे वाहनों का चालान तो बनाएगा ही। जांच का नवीनीकरण नहीं कराने पर जुर्माना भी वसूलेगा। वाहनों की जांच का लेखा-जोखा भी ऑन लाइन रहेगा।
बिना प्रदूषण जांच के वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर 1500 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। जांच की समयावधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण कराने पर 500 व एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को 5 मई से लागू कर दिया है। समयावधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण कराने पर दोपहिया वाहन चालक को एक माह देरी पर 200 व दूसरे माह 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। चौपहिया वाहन चालक को एक माह देरी पर 500 व दूसरे माह एक हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
अभी तक यह थी व्यवस्था
अभी तक परिवहन विभाग ऑफ लाइन प्रमाण पत्र जारी करता था। एेसे में प्रदूषण जांच केन्द्र पर कई बार बिना वाहन लाए ही वाहन को प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र दे दिया जाता था। लेकिन अब विभाग ने प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑन लाइन कर दी। वाहन का नंबर डालते ही चालक का प्रदूषण जांच की तिथि आदि पता चल जाएगी।
परिवहन विभाग ने सभी प्रदूषण जांच केन्द्रों में ऑन लाइन व्यवस्था कर दी है। प्रदूषण जांच की समयावधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण कराने पर जुर्माना देना होगा।
मथुराप्रसाद मीणा अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा
Published on:
14 May 2018 11:39 pm
बड़ी खबरें
View Allकोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
