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बेचने के लिए किया था मासूम का अपहरण, कोर्ट ने दस दस साल की सज़ा सुनाई और लगाया जुर्माना

बाहर खेल रही थी मासूम अपहरण कर ले गए
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कोटा

•

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Suraksha Rajora

•

Jun 29, 2019

Three men imprisoned for 10 years in kidnapping of 5-year-old girl

बेचने के लिए किया था मासूम का अपहरण, कोर्ट ने दस दस साल की सज़ा सुनाई और लगाया जुर्माना

कोटा. अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम संख्या एक ने 5 वर्षीय बालिका के अपहरण के मामले में तीन जनों को 10, 10 वर्ष के कारावास व ₹41000 के अर्थदंड से दंडित किया।

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विशिष्ट लोक अभियोजक नितेंद्र शर्मा ने बताया कि लटूर लाल ने 7 मई 2014 को आरके पुरम पुलिस थाने पर मामला दर्ज करवाया कि वह उसकी लड़की तारा के पास मकान नंबर 1101 आरके पुरम A मैं रहता है।

6 मई को शाम करीब 5:00 बजे उसकी दोहिती रिया 5 वर्ष घर के बाहर खेल रही थी जिसके बाद वह नजर नहीं आई काफी तलाश करने के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा जिसे उसका पड़ोसी अशोक व शिव नारायण लोहार उसका अपहरण कर ले गए हैं।

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इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान कर मध्यप्रदेश के राजगढ़ के गांव मुंडली निवासी अशोक सिंह 23, राजगढ़ के मुंडला बजरंग निवासी महेश बेड़िया 30, राजगढ़ के बाडिया निवासी लक्ष्मी लोहार 23, राजगढ़ के बेलास गांव निवासी शिव नारायण लोहार 53, आर के पुरम निवासी रुक्मणी लोहार 32 और राजगढ़ के छोटा बैरसिया निवासी राकेश कंजर 30 के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया।

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पुलिस ने लड़की को दस्तयाब कर अपहरण में काम ली गई बाइक को बरामद किया पुलिस ने आरोपित अशोक से बालिका को बेचने के ₹13000, राकेश से अपहरण में काम ली गई बाइक व महेश से बालिका को दस्तयाब किया इस मामले में न्यायालय ने 13 गवाहों के बयान लेख बंद किए इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुनने के बाद मामले में अशोक महेश और राकेश कंजर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया मामले में न्यायालय ने अशोक को 17000 महेश राकेश कंजर को ₹12000 के अर्थदंड से दंडित किया।