
दो दिन में फीडिंग नहीं हुई, तो निरस्त होंगे 34 लाइसेंस
लखीमपुर खीरी. सरकार द्वारा खाद वितरण प्रणाली को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए शासन ने डीबीटी योजना के तहत खाद दुकानों पर पीओएस मशीन के जरिए किसानों को खाद बिक्री की व्यवस्था लागू की। यह व्यस्था लागू हुये लगभग तीन माह का समय भी बीत चुका है। 34 दुकानदार ऐसे भी हैं। जिन्होंने अब तक पीएसओ पर प्रारंभिक स्टॉक फीड नहीं कराया है। वहीं कृषि जिला कृषि अधिकारी ने ऐसे 34 लाइसेंसियों को नोटिस जारी कर दो दिन का स्टॉक फीड कराने का आखिरी मौका दिया है। ऐसा न करने पर इसके लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी है।
धांधली को रोकने के लिए कदम
सरकार ने खाद वितरण प्रणाली में हो रही धांधली को रोकने के लिए पीएसओ मशीन से किसानों को खाद बिक्री करने की योजना लागू की थी। जिसमें दुकानदारों को प्रशिक्षण देकर पीओएस मशीन फरवरी-मार्च में वितरित की गई थी। 1 अप्रैल 2018 से पीएसओ के माध्यम से खाद की बिक्री करने की व्यवस्था पूरी जिले में लागू है। इसके अलावा कुछ छोटे दुकानदारों और सहकारी समितियों के सचिवों ने पीएसओ पर अब तक प्राम्भिक स्टॉक दर्ज रिपोर्ट नहीं किया है। धौरहरा, मोहसम्मदी, गोला, मितौली और लखीमपुर सहित 34 लाइसेंसियों ने अभी तक अपना डाटा स्टॉक अपडेट नही कराया है। जो कि नियमो के विरुद्ध है। ऐसे 34 लाइसेंसियों को दो दिन में इंट्री करने क्व निर्देश दिये गये है। अगर दो दिन में इंट्री नहीं कराते हैं तो उनके लाइसेंसियों निरस्त कर दिये जायेंगे।
रद्द किए जाएंगे लाइसेंस
वहीं जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 3 माह बाद भी पीओएस पर प्रारंभिक स्टॉक दर्ज न कराना बेहद गंभीर है। सभी 34 लाइसेंस धारकों को नोटिस देकर 2 दिन में अपना- अपना प्रारंभिक स्टाक और बिक्री की फीडिंग के निर्देश दिए गए हैं । इसके बाद फीडिंग न करने वाली सभी दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे ।
Published on:
3 Jul 2018, 2:52 PM IST
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