
धान बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर से धान खरीद चल रही है। प्रदेश में ग्रेड ए के धान के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1888 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य के लिए 1,868 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण (Kisan Registration) कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका धान नहीं खरीदा जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाकर किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
धान बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य सरकार के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://eproc.up.gov.in/Uparjan/farmerreg_home.aspx पर क्लिक करते ही खाद्य एवं रसद विभाग का पेज खुल जाएगा। यहां सावधानी से पूरी डिटेल सावधानी से पढ़कर भरें और किसान पंजीकरण कराएं।
पंजीकरण के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
किसान पंजीकरण के वक्त उन सभी जमीनों का विवरण देना अनिवार्य है, जिनमें धान की फसल लगाई थी। भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा एवं फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में पूरी डिटेल भरने के बाद ही किसान पंजीकरण हो सकेगा। ध्यान रहे पंजीकरण के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी जरूरी है।
धान क्रय विक्रय केंद्र पर ले जाना न भूलें
- जोतबही/खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज्ड खतौनी
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- धान का सैम्पल
Published on:
8 Nov 2020, 1:30 PM IST
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.