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बाबरी विध्वंस मामलाः सीबीआई कोर्ट में आडवाणी ने सभी आरोपों को किया खारिज, कहा- तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुझे फंसाया

locationलखनऊPublished: Jul 24, 2020 07:31:55 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

अयोध्या (Ayodhya) में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) गिराये जाने के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

LK Advani

LK Advani

लखनऊ. अयोध्या (Ayodhya) में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) गिराये जाने के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष कोर्ट को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराया। सुबह 11:30 बजे से 3:30 बजे तक चली सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनसे करीब सौ सवाल पूछे। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि उन पर इस मामले में जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह सभी राजनीति से प्रेरित थे। तत्कालीन केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने मुझे फंसाया है। विशेष न्यायाधीश एस के यादव की अदालत में आडवाणी के बयान दर्ज कराते समय उनके वकील विमल कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक रंजन व के के मिश्रा मौजूद रहे। सीबीआई की ओर से वकील पी चक्रवर्ती, ललित सिंह व आर के यादव मौजूद थे।
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जोशी दर्ज करा चुके हैं बयान-
पांच अगस्त को अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियों चल रही हैं। इस बीच लखनऊ में अयोध्या में विवादित ढांचा के विध्वंस मामले में सुनवाई भी तेजी में है। गुरुवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी भी वर्चुअल तरीक से पेश हुए थे, जिसके बाद शुक्रवार को लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान मुरली मनोहर जोशी ने भी खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। कोर्ट से खुद को निर्दोष बताते हुए जोशी ने कहा कि घटना के वक्त वह मौके पर मौजूद नहीं थे। यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने गवाहों के बयान को भी झूठा बताया।
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रोजाना हो रही सुनवाई-
बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में इस समय रोजाना आरोपियों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप 31 अगस्त तक मामले की सुनवायी पूरी कर लेनी है। गौरतलब है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने मस्जिद ढहायी थी। उनका दावा था कि जिस जगह मस्जिद थी, वहां राम का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व आडवाणी और जोशी ने किया था।
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