
Gyanvapi survey court proceedings ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के सामने पेश नहीं होगा। तीन दिन तक चले सर्वे के बाद आज 17 मई को रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करना था। लेकिन आज रिपोर्ट पेश नहीं हो पाएगी। कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने में अभी कुछ दिनों का समय लगेगा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अदालत के आदेश के बाद विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा और सहायक आयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह पर कमीशन की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नियति तिथि 17 मई को कमीशन की रिपोर्ट देने में असमर्थता जताई है। उनके आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों आयुक्तों से स्पष्टीकरण मांगा है।विशाल सिहं स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि रिपोर्ट बन गई है। रिपोर्ट में कोई गलती न हो इसके लिए हम सावधानी बरत रहे हैं। पूरी कोशिश है कि आज रिपोर्ट पेश की जा सके। सर कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हालाकिं अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि आज रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगी। उम्मद है कि आज कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
Gyanvapi survey court proceedings मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ मामला सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से मना कर दिया था। अब निचली अदालत फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी।
सील हुआ शिवलिंग
ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे के तीसरे दिन सोमवार को वजू खाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अदालत के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने देर शाम उस जगह को 9 तालों से सील कर दिया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सील स्थान पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश रोकने के लिए सीआरपीएफ कमांडेंट को निर्देशित किया है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने के दावे से इंकार किया है।
सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का हुआ दावा
बजू खाने के नीचे सोमवार को सर्वे के दौरान करीब 12 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। जिस दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी चल रही थी वादी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन बाहर निकले और कोर्ट पहुंच गए। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में जैन ने आवेदन किया कि शिवलिंग महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ऐसे में सीआरपीएफ के कमांडेंट को निर्देशित किया जाए कि वह फिल्म समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित करें। मात्र 20 लोगों को ही नमाज की इजाजत हो और वजू करने के लिए रोक दिया जाए। सिविल जज ने आग्रह मंजूर करते हुए जिला अधिकारी को आदेश जारी कर दिए।
Updated on:
17 May 2022 09:33 am
Published on:
17 May 2022 09:32 am
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