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2005 के बाद वाले प्राइमरी टीचरों को नहीं मिलेगी पेंशन

हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पेंशन मामले पर बड़ा फैसला लिया है।
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लखनऊ

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Akansha Singh

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Updated: 23 May 2018, 10:29 AM IST

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2005 के बाद वाले प्राइमरी टीचरों को नहीं मिलेगी पेंशन

लखनऊ. हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पेंशन मामले पर बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2005 से पहले आरक्षित कोटे में नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के विवाद का निस्तारण कर दिया है।

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हाईकोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2005 के पूर्व से निर्धारित वेतन पर कार्यरत ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापक जिन्होंने बाद में विशिष्ट बीटीसी किया है उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम व GPF का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विशिष्ट बीटीसी 2004 प्रशिक्षित 1 अप्रैल 2005 से पहले 500 रुपये भत्ते पर दिसंबर 2005 में नियुक्त लेकिन बाद में BTC का कोर्स करने वाले पुरानी पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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यह आदेश जस्टिस SP केसरवानी ने महेश प्रताप सहित दर्जनों शिक्षकों की याचिका को स्वीकार करते हुए और आकाशदीप व दर्जनों अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। इस पर कोर्ट में लंबी बहस जारी रही थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरक्षित कोटे में 2005 से पहले नियुक्त अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। 2005 के बाद नियुक्त अध्यापकों को पेंशन पाने का अधिकार नहीं है।

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कोर्ट में दो तरह की याचिका रखी गई थी जिसमें पहली याचिका में 2000 के शासनादेश के तहत आरक्षित कोटे में नियुक्त अध्यापकों को पुरानी स्कीम के लाभ से संबंधित जबकि दूसरी याचिका उन शिक्षकों की जो 2004 की विशिष्ट बीटीसी अप्रैल 2005 से पहले पूरी कर चुके थे। दिसंबर 2005 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए थे।

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