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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ने बदले नियम, अब आ सकती है मुश्किल

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। लखनऊ में इसके नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं।
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लखनऊ

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Abhishek Gupta

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Updated: 12 Aug 2021, 2:14 PM IST

 Driving license

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लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। लखनऊ में इसके नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जिस दिन आपने अप्वाइंटमेंट ली है, उसी दिन आपको आरटीओ (Regional Transport Offce) कार्यालय पहुंचकर टेस्ट देना होगा व कागजों की जांच करानी होगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फिर से अप्वाइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। पूर्व की तरह अप्वाइंटमेंट में अगले दिन पहुंच टेस्ट देने की छूट समाप्त कर दी गई है।

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दलाल हो रहे थे सक्रिय-

पहले आवेदक अप्वाइंटमेंट के दिन न पहुंच, अगले दिन आरटीओ पहुंचते और ट्राइविंस टेस्ट देते थे, लेकिन अब इस सुविधा को बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बिचौलिए इस दौरान काफी सक्रिय हो रहे थे। कई सारे दलाल आरटीओ में कर्मचारियों से मिलीभगत करते और आवेदकों से उनका काम अगले दिन कराने का दावा करते थे। वह आवेदक के बायोमीट्रिक व फोटो लेते और उनका लाइसेंस बनवा देते। इसी पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अधिकारी ने दिया बयान-

अपर परिवहन आयुक्त आईटी सेल देवेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि अब आवेदक को एक ही दिन के अंदर टेस्ट देने के साथ-साथ कागजों की जांच भी करानी होगी। यदि आवेदक अप्वाइंटमेंस के दिन नहीं आता है तो उसे अनुपस्थित दिखाया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग अपने साफ्टवेयर में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए पत्र लिखा जा चुका है।