1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुलायम-अखिलेश को झटका, आय से अधिक संपत्ति मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके सुपुत्र और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

•

image

Akansha Singh

•

Feb 23, 2019

lucknow

मुलायम-अखिलेश को झटका, आय से अधिक संपत्ति मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ. सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके सुपुत्र और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने शीर्ष अदालत में अर्जी दायर कर मांग की है कि सीबीआई को अखिलेश, प्रतीक और मुलायम सिंह यादव की संपत्तियों की जांच की रिपोर्ट अदालत में रखने का आदेश दिया जाए। अर्जी में उन्होंने कहा कि सीबीआई ने यह जांच कर ली थी और पाया था कि प्रथम दृष्ट्या यादव परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। लेकिन इस जांच को छह साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने यह रिपोर्ट किसी अदालत में पेश नहीं की है। 2013 में किए एक आकलन में यह संपत्ति 24 करोड़ रुपये से अधिक पाई गई थी। बता दें कि विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता भी हैं।

ये है पूरा मामला

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2007 में विश्वनाथ चतुर्वेदी कि जनहित याचिका पर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश, पत्नी डिम्पल और भाई प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था। लेकिन 2012 सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल यादव को इस मामले से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस सम वह कोई सार्वजनिक पद पर नहीं हैं।

एससी ने याचिका की थी खारिज

बता दें कि 2016 में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हम सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को नहीं कह सकते। इस केस में कोर्ट 13 दिसंबर 2012 को ही आदेश जारी कर चुका है कि सीबीआई खुद इस मामले की जांच करे।

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग