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मकान मालिक और किराएदार के लिए खुशखबर। मकान मालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए यूपी सरकार एक राहत देने जा रही है। अब 10 हजार रुपए माह तक के किराए वाले मकानों के एग्रीमेंट पर वार्षिक 200 रुपए स्टांप शुल्क नहीं लगाना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट जल्द ही हरी झंडी देने की तैयारी कर रही है। अभी तो इस नई सुविधा को सिर्फ छह माह दी जाएगी। और यह अगर सफल दिखा तो इस छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पर जहां किराया दस हजार रुपए से ऊपर होगा, तो इन मामलों में यह सुविधा नहीं मिलेगी। उनसे 20 रुपए प्रति हजार की दर से स्टांप शुल्क वसूला जाएगा। अगर 20 हजार रुपए किराया है तो एग्रीमेंट करने पर 400 रुपए प्रति वर्ष स्टांप शुल्क देना पड़ेगा।
एग्रीमेंट अनिवार्य है
उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 के अंतगर्त एग्रीमेंट अनिवार्य है। चाहे वो मकान किराए पर दे या मकान किराए पर लें। अधिकतर दोनों पक्ष स्टांप लगाने से बचने के लिए बिना एग्रीमेंट कराए मकान किराए पर दे देते हैं। एग्रीमेंट न होने पर जब मकान मलिक-किराएदार का विवाद होता है तो उस वक्त दोनों ही पक्ष नुकसान उठाते हैं। इसमें भी खासतौर पर मकान मलिक का हित फंस जाता है।
अभी छूट सिर्फ छह माह के लिए
स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है। स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के नए प्रस्ताव में प्रस्तावित छूट एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद, यदि पुन: एक वर्ष के लिए होने वाले एग्रीमेंट पर दी जाएगी। बड़े भवनों, व्यवसायिक भवनों या फिर पुराने मामलों में यह छूट नहीं मिलेगी। शुरुआती दौर में यह छूट छह माह के लिए दी जाएगी। नई सुविधा अभी तो सिर्फ छह माह तक रहेगी। अगर कुछ अच्छे परिणाम दिखते हैं तो निश्चित ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
Updated on:
14 Jul 2022, 1:38 PM IST
Published on:
14 Jul 2022, 1:36 PM IST
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