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क्या है मातृ वंदन योजना, किन महिलाओं को मिलता है इसका लाभ, यहां जानें पूरा प्रोसेस

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मातृत्व लाभ योजना है, इस योजना का मूल उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

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मातृ वंदन योजना की लें पूरी जानकारी, PC- AI

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मातृत्व लाभ योजना है, इस योजना का मूल उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) के नाम से 2010 में शुरू हुई थी और 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) कर दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, साथ ही गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लागू की गई है।

जानें क्या है योजना का उद्देश्य

  1. आर्थिक सहायता : गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।
  2. स्वास्थ्य और पोषण : गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और कुपोषण के प्रभाव को कम करना।
  3. सुरक्षित प्रसव : उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित प्रसव और शिशु की देखभाल को बढ़ावा देना।

जानें कितना मिलता है लाभ

  • यह योजना पहले बच्चे के जन्म के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं (19 वर्ष या उससे अधिक उम्र) को लागू होती है।
  • कुल ₹5,000 की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में दी जाती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में जमा की जाती है।
  • यदि प्रसव किसी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में होता है, तो जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत अतिरिक्त ₹1,000 प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे कुल सहायता ₹6,000 तक हो सकती है।
  • दूसरी गर्भावस्था में, यदि बेटी का जन्म होता है, तो एकमुश्त ₹6,000 की सहायता दी जा सकती है।

इस प्रकार मिलती है किश्त

  1. पहली किश्त (₹1,000) : गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, जो गर्भधारण के 150 दिनों के भीतर होना चाहिए।
  2. दूसरी किश्त (₹2,000) : गर्भावस्था के छह महीने बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (ANC) होने पर।
  3. तीसरी किश्त (₹2,000): बच्चे का जन्म पंजीकरण होने और बच्चे को BCG, OPV, DPT, और हेपेटाइटिस-B जैसे टीकों का पहला चक्र शुरू होने पर।

इस तरह मिलता है योजना का लाभ

  • सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो भारत की नागरिक हों और पहली बार मां बन रही हों।
  • यह लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं या अन्य समान लाभकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं।
  • दूसरी गर्भावस्था में केवल तभी लाभ मिलेगा, जब बेटी का जन्म हो।

जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

  1. पंजीकरण : गर्भवती महिला को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण गर्भधारण के 150 दिनों के भीतर होना चाहिए।
  2. आवश्यक दस्तावेज:
  • माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)।
  • माता-पिता के हस्ताक्षर के साथ सहमति पत्र।
  • जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड (MCP कार्ड)।
  • बैंक या डाकघर खाते का विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए)।
  • पहली किश्त : फॉर्म 1A, MCP कार्ड, और बैंक खाते की जानकारी के साथ जमा करें।
  • दूसरी किश्त : फॉर्म 1B और कम से कम एक ANC की जानकारी के साथ MCP कार्ड की प्रति।
  • तीसरी किश्त : फॉर्म 1C, बच्चे के जन्म पंजीकरण की प्रति, और टीकाकरण की जानकारी के साथ MCP कार्ड।[]
  1. सत्यापन और भुगतान : आवेदन का सत्यापन ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और स्वीकृति के बाद राशि DBT के माध्यम से खाते में हस्तांतरित होती है।

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इस तरह चेक करें पेमेंट

  • लाभार्थी PMMVY CAS पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के साथ लॉग इन करके भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
  • बैंक खाते में राशि जमा होने पर SMS के माध्यम से सूचना भी मिलती है।
  • यदि गर्भपात या मृत बच्चे का जन्म होता है, तो अगली गर्भावस्था को पहली गर्भावस्था माना जाएगा, और पूरा लाभ मिलेगा।
  • लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

मातृ वंदन योजना में मिला अब तक इतनी महिलाओं को लाभ

  • नवंबर 2023 तक, PMMVY के तहत 4.26 करोड़ से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।
  • 3.90 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹18,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।
  • यह राशि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपयोग की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है महतारी वंदन योजना :

ध्यान दें कि PMMVY और छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना अलग-अलग योजनाएं हैं। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में विवाहित, तलाकशुदा, या विधवा महिलाओं के लिए है, जिसमें हर महीने ₹1,000 (वर्ष में ₹12,000) की सहायता दी जाती है। यह योजना PMMVY से अलग है और इसका लाभ सभी पात्र महिलाओं को दिया जाता है, न कि केवल गर्भवती महिलाओं को।