7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महिला पीएसी वाहिनियों सहित अन्य सुरक्षा बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, देखें नोटिफिकेशन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड बड़ी संख्या में उप निरीक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्ती महिला पीएससी, पीएससी आदि के लिए हो रही है।

2 min read
Google source verification
उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती (फोटो सोर्स- y वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- y वीडियो ग्रैब)

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 4543 उप निरीक्षक पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।‌ इसमें उपनिरीक्षक के 4242, प्लाटून कमांडर पीएससी के 135, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के साथ बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनियों के लिए 106 महिला की भर्ती हो रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 12 अगस्त से हुई है। ‌इसके साथ ही शुल्क जमा किए जा सकेंगे। जबकि आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 13 सितंबर रखी गई है। ‌

OTR अनिवार्य

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। सभी वर्गों के लिए उम्र में छूट की सीमा 3 वर्ष है। रजिस्ट्रेशन के पहले आवेदकों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है। OTR 31 जुलाई से प्रारंभ है। जिसमें अब 3.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है और यह पूरी तरह निशुल्क है।

लाइव फोटो ली जाएगी

नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा के सभी चरणों में आवेदकों के बायोमेट्रिक के दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट और आईआरआईएस (IRIS) लिया जाएगा। आधार आधारित ई-केवाईसी भी की जाएगी। आवेदक की लाइव फोटो भी ली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा, अभिलेख की संवीक्षा समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण निश्चित है। बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरॉयड, उत्तेजक, नशीला पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है। इसकी पुष्टि के लिए बोर्ड आवश्यक जांच कराएग। ऐसे अब अभ्यार्थियों का चयन निरस्त करने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।