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Corona Vaccination in UP: आधार की बाध्यता खत्म, अब इनमें से एक आईडी दिखाने पर होगा टीकाकरण

Corona Vaccination in UP : योगी सरकार ने प्रदेश में स्थायी निवासी होने की शर्त पर आधार कार्ड दिखाने की बाध्यता को किया समाप्त, अब निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया/लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक अथवा नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि दिखाकर करा सकते हैं टीकाकरण।

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मेरठ

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lokesh verma

May 13, 2021

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए चलाए जा रहे कोविड-19 (Corona Vaccination) टीकाकरण को लेकर आधार कार्ड (Aadhaar Card) की बाध्यता की खत्म कर दी गई है। वर्तमान समय में प्रदेश में निवास कर रहे 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश का स्थायी निवासी होने अथवा आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है।

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इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि‍ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया/लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक अथवा नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के स्थायी और अस्थायी निवासियों को ही टीकाकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मेरठ डाॅ. प्रवीण गौतम ने बताया कि पहले सरकार की ओर से आदेश आए थे कि 18 से 44 साल के उन्हीं लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि प्रदेश के मूल निवासी होंगे और उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। लेकिन, अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब 18 से 44 साल का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीकाकरण करवा सकता है। इसके लिए उसे आधार भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आधार नहीं होने पर वह अपनी बैंक की पासबुक या अन्य कोई आईडी दिखाकर टीकाकरण करवा सकता है।

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