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10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के होली खेलने पर रहेगी पाबंदी

Highlights - प्रदेश सरकार ने जारी की कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन- सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में भाग लेने की नहीं मिलेगी अनुमति- होली पर नहीं निकलेगा कोई जलूस और गाइडलाइन का करना होगा पालन
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मेरठ

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lokesh verma

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Updated: 27 Mar 2021, 4:15 PM IST

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे के बीच होली (Holi 2021) को लेकर प्रदेश सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध होगा। इसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यानी वे घर से बाहर ऐसे किसी समारोह में भाग लेकर होली नहीं खेल सकेंगे। होली को लेकर दो दिन तक मेरठ सहित पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर रहेगा और लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आयोजित होने वाले किसी भी जुलूस के दौरान कोरोना की नई गाइडलाइंस (Covid-19 New Guideline) का सख्ती से पालन करें मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

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एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि आगामी होली और शब-ए-रात के मद्देनजर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरठ में नए मामले अधिक सामने आ रहे हैं। शासन से मिले दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बता दें कि मेरठ में जारी कोरोना की लहर दिन प्रतिदिन बढ़ने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। इस बीच बढ़ते संक्रमण में त्योहारी सीजन का आ जाना भी मुसीबत बन गया है। मेरठ में पिछले तीन दिन में 60 से अधिक मामले मिल चुके हैं। ऐसे में त्योहार पर लोगों के एकत्र होने से संक्रमण के ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिसको लेकर कई सख्त कदम उठाए गए हैं। होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि आदि के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओँ पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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