scriptअगर आप भी एटीएम से निकालते हैं रुपए तो इस खबर को जरूर पढ़ें | Home ministry issue a news advisory for atm cash putting and travel | Patrika News

अगर आप भी एटीएम से निकालते हैं रुपए तो इस खबर को जरूर पढ़ें

locationमेरठPublished: Sep 12, 2018 02:58:21 pm

गृह मंत्रालय ने एटीएम के लिए जारी की ये एडवाइजरी

ATM

अगर आप भी एटीएम से निकालते हैं रुपए तो इस खबर को जरूर पढ़ें

मेरठ। अगर आप एटीएम केबिन के भीतर रुपये निकाल रहे हैं और ऐसे में रुपए डालने वाले आ जाए तो आपको बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार अब एटीएम में रूपएडालने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। एटीएम में उसी समय रुपए डाले जा सकेंगे, जो समय निर्धारित किया गया है। ऐसा सुरक्षा कारणों से निर्णय लिया गया है।

 

SBI के करोड़ों ATM कार्ड हो जाएंगे बंद, जल्दी करा लें ये काम, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी
एटीएम में रुपए डालने का समय शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसके लिए पहले 2017 में निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर से राज्यों और उन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है, जो कंपनियां एटीएम में रुपए डालने का कार्य करती है।

दिल में 4 सेंटीमीटर लंबा लोहे का टुकड़ा फंसे युवक का हुआ ‘पुनर्जन्म’

ये होगी रुपये डालने की समय सीमा
इसके तहत अब महानगर में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद कैश नहीं डाला जाएगा। वहीं, ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम छह बजे तक ही कैश डाला जा सकेगा। इस के साथ ही यह भी तय किया गया है कि नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड भी होंगे। वहीं नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियां बैंकों से भोजनावकाश से पहले नकदी संग्रह करेगी।

IPS सुरेंद्र दास की तरह इस युवा DM ने भी खुदकुशी कर सभी को चौंका दिया था, देखें उनका आखिरी वीडियो

ये होगी सुरक्षा
एटीएम में नोट डालने का काम करने वाली कंपनिया इन नोटों का परिवहन बख्तरबंद वाहनों में ही कर सकेंगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) 8 फरवरी, 2019 को लागू किया गया था। लेकिन ये प्रक्रिया एजेंसिया ठीक तरह से पालन नहीं कर रही है। इसलिए फिर से रिमांइडर भेजा जा रहा है। कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी तथा अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है।

इतने नोट प्रतिदिन करती है परिवहन
मेरठ में 24 वैन, प्रदेश में करीब 700 देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन एटीएम में नोटो को डालने का काम करती है। इन कैश वैनों द्वारा रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपये के कैश का परिवहन किया जाता है। कई बार निजी एजेंसियां पूरी रात नकदी अपने कैश वॉल्ट में रखती हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी इलाकों में रात्रि नौ बजे के बाद न तो एटीएम में नकदी डाली जा सकेगी और न ही नोटों का परिवहन किया जा सकेगा। नकदी परिवहन के लिए एजेंसियों को निजी सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी। उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद लेनी होगी। प्रत्येक कैश वैन में एक ड्राइवर के अलावा दो सुरक्षा गार्ड, दो एटीएम अधिकारी रखना जरूरी होगा। एडवाइजरी में बताया गया है कि देश के नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम चार बजे तक ही कैश डाला जा सकेगा। गृह मंत्री की एस एडवायजरी पर केनरा बैंक के मैनेजर पीके अस्थाना ने बताया कि गृह मंत्रालय से आई रिमांडर एडवाइजरी से एजेंसियों को अवगत कराया जा चुका है। अब इसी एडवाइजरी के मुताबिक एटीएम में रूपया डाला जा सकेंगा।

ट्रेंडिंग वीडियो