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Meerut Muskan Sahil Case: ‘ऐसे केस में दो ही तरह की सजा फांसी या उम्रकैद’, सौरभ राजपूत के वकील का बयान

Meerut Muskan Sahil Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज जिला अदालत फैसला सुनाएगी। मुस्कान रस्तोगी और साहिल की सजा को लेकर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है और सभी की नजरें फैसले पर टिकी हैं।
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मेरठ

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Harshul Mehra

•

Sep 30, 2026

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पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान के मामले में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Meerut Muskan Sahil Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आजजिला अदालतअपना फैसला सुनाएगी। पति सौरभ राजपूत की हत्या और शव को नीले ड्रम में छिपाने के मामले में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर सभी की नजरें टिकी हैं। कोर्ट के फैसले से तय होगा कि दोनों को क्या सजा मिलती है या उन्हें राहत मिलती है। फैसले को देखते हुए अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 19 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले से पहले जेल में बेचैन बताए गए दोनों आरोपी

जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के मुताबिक, फैसले से पहले मुस्कान और साहिल बेचैन हैं। उनके अनुसार, मुस्कान पिछले तीन दिनों से जेल में पूजा कर रही है और जेल कर्मचारियों से फैसले के बारे में जानकारी ले रही है। वहीं, साहिल ने साथी कैदियों से बातचीत बंद कर दी है। जेल प्रशासन के मुताबिक, दोनों आरोपी फैसले को लेकर तनाव में नजर आ रहे हैं।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

मामला 3 मार्च 2025 का है। पुलिस के मुताबिक, इसी दिन मुस्कान और साहिल ने सौरभ राजपूत की हत्या की थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में पैक कर दिया गया था। घटना के करीब 15 दिन बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी।

1000 पन्नों की चार्जशीट, 22 से ज्यादा गवाहों के बयान

मामले में पुलिस ने करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान 126 तारीखें पड़ीं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 19 सितंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज अदालत का फैसला सामने आएगा।

सौरभ के वकील ने हत्या को बताया सुनियोजित

सौरभ राजपूत के वकील विजय बहादुर ने मामले को लेकर कहा कि साहिल और मुस्कान ने योजना बनाकर हत्या की थी। वकील के मुताबिक, सौरभ को नशीली दवा देकर बेहोश किया गया और इसके बाद हत्या की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में कानून के तहत सजा के तौर पर उम्रकैद या मृत्युदंड जैसे विकल्पों पर अदालत विचार कर सकती है।

जिला जज के फैसले का इंतजार

अब कुछ ही देर में जिला जज इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाएंगे। अदालत के निर्णय के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल को मामले में क्या सजा मिलती है। फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।