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‘मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए’, पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान जज से बोली; क्या बोले अभियोजन पक्ष के वकील

Meerut Blue Drum Murder Case Update: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा से पहले अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों का पक्ष सुना था। जानिए, अभियोजन पक्ष के वकील क्या बोले?
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मेरठ

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Harshul Mehra

•

Oct 14, 2026

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पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान के मामले में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Meerut Blue Drum Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चितब्लू ड्रम हत्याकांडमें अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर ने मृत्युदंड दिए जाने की जानकारी दी।

सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जोड़ा गया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे जेल में बंद दोनों दोषियों से उनका पक्ष जाना था। सजा के ऐलान के बाद दोनों के रोने की बात सामने आई है।

जज ने मुस्कान से पूछा- क्या सजा चाहती हो?

सजा सुनाने से पहले जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान से पूछा कि वह अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी है, ऐसे में वह क्या सजा चाहती है। इस पर मुस्कान ने कहा कि उसकी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। इसके बाद वह खामोश हो गई। जज ने यही सवाल साहिल से भी किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद उन्हें मृत्युदंड सुनाया।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

मेरठ के इस चर्चित हत्याकांड में सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में भर दिया गया था। इसी वजह से यह मामला ब्लू ड्रम हत्याकांड के नाम से चर्चित हुआ। मामले में पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद जुलाई 2025 में जिला अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद 30 सितंबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया था।

सरकारी वकील ने की थी फांसी की सजा की मांग

दोषियों को सजा सुनाए जाने से पहले सरकारी वकील केके चौबे ने अदालत से मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड देने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों के लिए कड़ी सजा की पैरवी की। वहीं, बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन ने अदालत में मुस्कान की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि मुस्कान की दो बेटियां हैं और उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं। बचाव पक्ष ने अदालत से कम से कम सजा देने की अपील की थी।

दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर के मुताबिक, अदालत ने मुस्कान और साहिल दोनों को फांसी की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा का ऐलान होने के बाद दोनों के रोने की बात सामने आई। इस फैसले के दौरान अदालत परिसर में वकीलों और मीडियाकर्मियों की भीड़ जुटी रही। सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषियों को सजा सुनाए जाने का इंतजार किया जा रहा था। अदालत के फैसले के साथ ही इस चर्चित मामले में सजा को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हुआ।