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बिहार: सरकारी अफसरों को 15 फरवरी तक हर हाल में देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, रुक सकता है वेतन

ग्रुप ए से सी तक के कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्‍यौरा
ब्‍यौरा न देने पर वेतन रोकने का प्रावधान
31 मार्च, 2020 तक वेबसाइट कर दिया जाएगा अपलोड

Dec 25, 2019 / 02:46 pm

Dhirendra

Bihar Government Secretariate
नई दिल्‍ली। बिहार सरकार ( Bihar government ) ने अपने सभी आईएएस और आईपीएस (IAS-IPS ) और आईएफएस सहित राज्य सरकार के समूह ग तक के अधिकारियों को सम्पूर्ण चल और अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ( General Administration Department ) की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार अधिकारियों को संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
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बिहार सरकार की ओर से जारी यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.bih.nic.ln पर उपलब्ध है। विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जानकारी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जानेवाली संपत्ति की जानकारी से अलग होगी। यह सम्पति विवरण ( property details ) अलग से देना होगा।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए अपने मूल विभाग में संपत्ति विवरण देने के साथ ही उसकी एक एक कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग को भी देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार अधिकारियों को जिसमें निगम, बोर्ड , पर्षद, सोसाईटी भी शामिल हैं को अपना संपत्ति विवरण अपने अपने निकासी और व्ययन पदाधिकारी के पास जमा कराने के लिए कहा गया है।
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केंद्र और राज्य ( Centre and states ) दोनों स्तर के अधिकारियों को हरहाल में 15 फरवरी तक संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को फरवरी माह से वेतन संपत्ति सम्पति विवरण उपलब्ध कराने पर ही मिल सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों से प्राप्त संपत्ति विवरण को 31 मार्च, 2020 तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। ताकि लोगों को अपने अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी मिल सके।

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