NCP नेता नवाब मलिक बोले- अमित शाह 8 हजार करोड़ बर्बाद करने के लिए शुरू कर रहे हैं NPR बिहार सरकार की ओर से जारी यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.bih.nic.ln पर उपलब्ध है। विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जानकारी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जानेवाली संपत्ति की जानकारी से अलग होगी। यह
सम्पति विवरण (
property details ) अलग से देना होगा।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए अपने मूल विभाग में संपत्ति विवरण देने के साथ ही उसकी एक एक कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग को भी देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार अधिकारियों को जिसमें निगम, बोर्ड , पर्षद, सोसाईटी भी शामिल हैं को अपना संपत्ति विवरण अपने अपने निकासी और व्ययन पदाधिकारी के पास जमा कराने के लिए कहा गया है।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, शाह बताएं- एनआरसी प्रपोज किया है या नहीं केंद्र और राज्य (
Centre and states ) दोनों स्तर के अधिकारियों को हरहाल में 15 फरवरी तक संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को फरवरी माह से वेतन संपत्ति सम्पति विवरण उपलब्ध कराने पर ही मिल सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों से प्राप्त संपत्ति विवरण को 31 मार्च, 2020 तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। ताकि लोगों को अपने अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी मिल सके।