scriptदिल्ली की नई शराब नीति शुरू, रात तीन बजे तक खुलेंगे बार-रेस्तरां | Delhi's New Liquor Policy 2021-22 Starts, Bars-Restaurants Will Open Till 3 AM | Patrika News

दिल्ली की नई शराब नीति शुरू, रात तीन बजे तक खुलेंगे बार-रेस्तरां

locationनई दिल्लीPublished: Jul 06, 2021 05:46:08 pm

Submitted by:

Anil Kumar

नई नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, उनमें एसी (AC) लगे होंगे और जहां धक्का-मुक्की या भीड़-भाड़ न हो.. लोग बार या ठेके के अंदर जाकर आसानी के साथ अपनी पसंद की शराब खरी सकेंगे।

wine_shop.png

Delhi’s New Liquor Policy 2021-22 Starts, Bars-Restaurants Will Open Till 3 AM

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब की दुकानों की शक्ल बदलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) सोमवार से लागू हो चुकी है और इसके तहत अब बार-रेस्तरां या क्लब आदि रात के तीन बजे खुले रहेंगे।

नई नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, उनमें एसी (AC) लगे होंगे और जहां धक्का-मुक्की या भीड़-भाड़ न हो.. लोग बार या ठेके के अंदर जाकर आसानी के साथ अपनी पसंद की शराब खरी सकेंगे।

शराब की दुकानों में होगी AC के साथ अन्य व्यवस्थाएं

नई आबकारी नीति में कहा गया है कि शराब बिक्री से मिलने वाला टैक्स प्रदेश के राजस्व का प्रमुख अंग है। इसका सीधा मतलब ये है कि केजरीवाल सरकार शराब के व्यापार में प्राइवेट दुकानों को मौका देगी। दिल्ली की देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्पलेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं।

यह भी पढ़ें
-

केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 12 घंटे तक खुली रहेंगी Liquor Shop , ये रहा नया Time Table

इसमें आगे यह भी कहा गया है कि ‘हर खुदरा शराब विक्रेता को दुकानों को इस तरह से तैयार करना होगा कि वहां भीड़ न लगे और ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा जिससे लोग आएं और सामान लेकर आसानी से जाए। इसके अलावा शराब की दुकानों में एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे। दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। यदि किसी प्रकार के उपद्रव की शिकायत मिलती है तो फिर संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

https://www.dailymotion.com/embed/video/x82hrnu

इवेंट के लिए अस्थायी लाइसेंस की जरूरत नहीं

नई आबकारी नीति में केजरीवाल सरकार ने पहले से जारी किसी इवेंट में शराब परोसने के लिए जरूरी लाइसेंस के नियम को खत्म कर दिया है। यानी कि अब बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल, पार्टी प्लेस में शादी, पार्टी या कोई इवेंट में शराब परोसने के लिए वेन्यू मालिक को अस्थाई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नए L-38 लाइसेंस के जरिए एक बार सालाना फीस भरने के बाद इस तरह के आयोजनों में देसी और विदेशी शराब किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें
-

दुकान लॉक है तो क्या हुआ, शराब चाहिए, जेब करो ढीली, पल झपकते ही पसंदीदा शराब की बोतल हाजिर

पूरी दिल्ली में खुलेंगी 800 से अधिक दुकानें

नई आबकारी नीति के अनुसार, प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानें खोली जाएंगी और प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी। आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है। ऐसे में पूरी दिल्ली में 800 से अधिक शराब की दुकानें खोली जाएंगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी।

https://www.dailymotion.com/embed/video/x82hroa
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो