साध्वी यौन से शोषण के मामले में गुरमीत राम रहीम हरियाणा के सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। विगत 24 अक्टूबर, 2020 को राम रहीम एक दिन के लिए जेल से बाहर आया था। बताया जा रहा है कि राम रहीम को एक दिन के लिए पैरोल दिया गया था। हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह ने कहा अब एक आधिकारिक बयान में कहा है कि राम रहीम एक दिन के लिए जेल से बाहर आया था। उन्होंने कहा कि राम रहीम को पैरोल सुनारिय जेल के अधीक्षक ने दी थी। मंत्री का कहना है कि जेल अधीक्षक के पास एक दिन के लिए पैरोल देने का अधिकार होता है। नियम के मुताबिक, जेल अधीक्षक किसी भी कैदी को एक दिन के लिए परिवार में शादी, बीमार से मिलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पैरोल दे सकता है। लेकिन, यह अधिकार सूरज निकले से लेकर सूरज डूबने तक के लिए ही होता है। इस अधिकार के तहत राम रहीम को पैरोल दिया गया था। बताया जा रहा है कि राम अपनी बीमार मां से मिलना चाहता था। इसलिए, उसे एक दिन पैरोल दिया गया था।
अभी और पैरोल की अपील नहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि राम रहीम ने अभी और पैरोल के लिए कोई अपील नहीं की है। हालांकि, शुरुआत राम रहीम ने कई बार पैरोल और जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन, हर बार उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। इधर, सुनारिया जेल के छह हजार कैदियों की पैरोल कोरोना के कारण बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि इन कैदियों की पैरोल की अवधि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।