
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर हरियाणा सरकार ने देश की राजधानी से हरियाणा जाने—आने वाले लोगों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हमने दिल्ली सरकार के गृह विभाग में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य सचिव से आपात सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए विशेष पास जारी करने का अनुरोध किया है। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से इस बाबत अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
दूसरी तरफ दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने होईकोर्ट को बताया कि हमें हरियाणा सरकार का कोई पत्र नहीं मिला है।
हरियाणा सरकार ने अदालत को बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत के लगभग 56% कोरोना संक्रमित मरीजों का कनेक्शन दिल्ली से है। इसलिए हरियाणा में बाहरी लोगों के प्रवेश करने पर रोक है। इसके बावजूद हम दिल्ली सरकार की ओर से जारी पास के आधार कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे कोरोना योद्धाओं को हरियाणा की सीमा में प्रवेश की अनुमति देंगे।
गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) अमित खत्री ने कहा कि दिल्ली से जुड़ने वाली सीमाओं को अब आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए डी-सील कर दिया गया है। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी करेंगे और स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद ही बदलाव किए जाएंगे। लेकिन आपात सेवा से बाहर के लोगों को हरियाणा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली HC ने 8 मई को कहा था कि सोनीपत के डीएम के आदेशों की वजह से दिल्ली से सोनीपत के डॉक्टरों, नर्सों, अदालत के अधिकारियों और ट्रकों की आवाजाही में बाधित हुआ है। यह संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन है।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने 1 मई को राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पैरामेडिक्स के अंतरराज्यीय आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाए। यह निर्देश रविवार को कैबिनेट सचिव और राज्य सरकारों की बैठक के दौरान हरियाणा सहित कुछ राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के मुद्दे के बाद आया।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों से कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने और मानव जीवन को बचाने के लिए चिकित्सा पेशेवरों की अबाध आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है।
Updated on:
13 May 2020 10:53 am
Published on:
13 May 2020 10:51 am
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