गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) के लिए देश के जिलों को तीन जोन (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में बांटा गया है। ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में थोड़ी रियायत दी गई है। साथ ही लोगों को शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम करने की भी इजाजत दे दी है। आदेश के अनुसार वर और वधु पक्ष दोनों की तरफ से कुल 50 लोग ही शादी का लुत्फ उठा पाएंगे। शादी समारोह के दौरान हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मेहमानों को मास्क पहनना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा करने पर मनाही होगी।
मालूम हो कि शादी-ब्याह के अलावा सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स सेवा को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इन एरिया में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके अलावा ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है।