26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Lockdown2.0: जानें किन दुकानों के शटर अब भी रहेंगे डाउन, शराब की बिक्री पर भी अहम फैसला

Lockdown2.0 के बीच कई दुकानों को नहीं मिली राहत Home Ministry की अनुमति के बाद कई Shop के शटर रहेंगे डाउन Green zone वालों को भी माननी होंगी कुछ शर्तें
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

•

image

Dheeraj Sharma

•

Updated: 25 Apr 2020, 3:27 PM IST

lockdown no relaxation

लॉकडाउन में इन दुकानों को नहीं मिली कोई राहत

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के खतर के बीच लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) में एक बार फिर सरकार ने कुछ ढील दी है। सरकार ने नए आदेश के मुताबिक शनिवार से सभी तरह की दुकानों ( Shops ) खोलने की अनुमति नहीं मिली है।

दुकानों को खोलने के साथ ही गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने अपने आदेश में बड़ी शर्त भी रखी है। सराकर ने साफ किया कि ये आदेश सिर्फ ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है। इतना ही नहीं सरकार ने अपने आदेश में शराब की दुकानों ( Liquor shops ) गुटखा और तंबाकू की बिक्री को लेकर भी अहम फैसला लिया है।

रमजान की शुरुआत के साथ ही मुस्लिम समुदाय को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, जानिए क्या है पूरा मामला

शुक्रवार को दुकानों को खोलने के संबंध में जारी आदेश के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया है। हालांकि, दिल्ली सरकार इस आदेश पर 27 अप्रैल को कोई फैसला लेगी। मतलब अभी दिल्ली में इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा।

इन इलाकों में नहीं खुलेंगी दुकानें
गृहमंत्रालय के निर्देश के मुताबिक शनिवार से कोरोना संक्रमित इलाकों में किसी भी तरह की दुकान को खोलने की मनाही है। यानी जो एरिया हॉटस्पॉट घोषित किया गया है वहां सभी दुकानें बंद रहेंगी।

शराब की दुकानों पर फैसला
सरकार ने सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी के साथ ही ग्रीन जोन में भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है।

शराब की दुकानों को शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

बाजारों पर भी पाबंदी
राजधानी दिल्ली की बात करें तो नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर, सरोजनी नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे।

2025 में दोबारा लौटेगा कोरोना वायरस, जानिएं वैज्ञानिकों ने क्यों दी चेतावनी

इन दुकानों के शटर रहेंगे डाउन
- हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। यहां की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
- मल्टी और सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
- नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में पंजीकृत मार्केट कांप्लेक्स भी 3 मई तक रहेंगे बंद।
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सेलून,रेस्त्रा, नाई की दुकान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे
- बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केटों पर अब जारी है पाबंदी