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सुप्रीम कोर्ट: SC-ST कर्मचारियों को बड़ी राहत, डिमोशन का खतरा टला

सुप्रीम कोर्ट पदोन्‍नति में आरक्षण के मसले पर विचार करने के लिए संविधान पीठ का गठन करेगा।
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Dhirendra Kumar Mishra

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Updated: 3 Jun 2018, 8:10 AM IST

supreme court

सुप्रीम कोर्ट: SC-ST कर्मचारियों को बड़ी राहत, डिमोशन का खतरा टला

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार में कार्यरत एससी/एसटी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से एससी-एसटी कर्मचारियों पर डिमोशन का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय से इन कर्मचारियों को तत्‍काल राहत मिली है। साथ ही प्रमोशन के इंतजार में बैठे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें कि कई न्यायिक निर्णयों की वजह से आरक्षण में प्रमोशन को लेकर रोक लग गई थी।

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पेंडिंग मामलों पर नहीं पड़ेगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। साथ ही आदेश दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जितनी भी याचिकाएं और केंद्र सरकार की एसएलपी पेंडिंग हैं, उनका प्रमोशन नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रमोशन रिजर्वेशन कैटेगरी के पदों पर आरक्षण , जनरल कैटेगरी वाले पदों पर जनरल, मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर पहले की तरह होते रहेंगे।

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2 साल पहले लगी थी रोक
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कैटेगरी पर लागू होगा या नहीं के मुद्दे पर कार्मिक मंत्रालय अटॉर्नी जनरल से कानूनी मदद लेगा। करियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर, 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं। इस आदेश के बाद कई राज्यों में तो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का डिमोशन भी हो चुका है। अब केंद्र में भी SC/ST कर्मचारियों पर डिमोशन का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम अदालत इस मसले पर संविधान पीठ का गठन करेगा।