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Lockdown 4.0: रेड ज़ोन में होम डिलवरी पर जोर तो ऑरेंज व ग्रीन ज़ोन को खूब राहत, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, गार्डन में जाने के साथ सलून खोलने की अनुमति

कंटेन्मेंट ज़ोन(contenment zone) में जरूरी वस्तुओं( essensial product) के वितरण को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। जब कि रेड ज़ोन (red zone) में होटल का खाना, शराब(liquor), अन्य कई वस्तुओ के लिए होम डिलवरी( home delivery) की सुविधा दी गई है । राशन, मेडिकल, सब्जी, दूध जैसे अन्य जरूरी सामग्री की दुकाने खुली रहेंगी। आरटीओ(RTO), विश्विद्यालय में 5 प्रतिशत कर्मचारी के साथ जरूरी काम काज शुरू होगा। शिक्षा ऑनलाइन( online education) होगी, स्कूल कालेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट , टेक्सी -ऑटो पूरी तरह से बंद होगा। निज

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Lockdown 4.0: रेड ज़ोन में होम डिलवरी पर जोर तो ऑरेंज व ग्रीन ज़ोन को खूब राहत, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, गार्डन में जाने के साथ सलून अन्य दुकाने खोलने की अनुमति

Lockdown 4.0: रेड ज़ोन में होम डिलवरी पर जोर तो ऑरेंज व ग्रीन ज़ोन को खूब राहत, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, गार्डन में जाने के साथ सलून अन्य दुकाने खोलने की अनुमति

मुम्बई। लॉक डाउन 4 को लागू होने के बाद मंगलवार को राज्य सरकार नए नियमावली को घोषणा की। इस नियमावली में रेड जोन को कोई खास राहत नही मिली है जब कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में स्थिति सामान्य बनाने के लिए अब सलून को खोलने तक की अनुमति दी गई है। सबसे खास बात है कि कोई भी जिलाधिकारी राज्य सरकार के इस आदेश के विपरीत अपने मर्जी से कोई आदेश जारी नही करेगा। ऐसा करने के लिए उसे मुख्य सचिव से अनुमति लेना होगा।

कंटेन्मेंट ज़ोन में जरूरी वस्तुओं के वित्तरण को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। जब कि रेड ज़ोन में होटल का खाना, शराब, अन्य कई वस्तुओ के लिए होम डिलवरी की सुविधा दी गई है । जब राशन, मेडिकल , सब्जी, दूध जैसे अन्य जरूरी सामग्री की दुकाने खुली रहेंगी। आरटीओ, विश्विद्यालय में 5 प्रतिशत कर्मचारी के साथ जरूरी काम काज शुरू होगा। शिक्षा ऑनलाइन होगी, स्कूल कालेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट , टेक्सी -ऑटो पूरी तरह से बंद होगा। निजी वाहन भी जरूरी स्थिति में दो सवारी के साथ मान्य।

कौन सा शहर रेड जोन में
रेड ज़ोन में मुम्बई एमएमआर क्षेत्र के सभी शहर, पुणे, सोलापुर, औरंगबाद, मालेगाव, नाशिक, अकोला और अमरावती मनपा शामिल है । इन क्षेत्रों में सख्ती रहेगी ।
यहां शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू अर्थात धारा 144 लागू होगी।

नॉन रेड जोन में काफी सिथिलता
सलून , दुकान, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, शराब की दुकाने आदि को सशर्त खोले जाएंगे । स्पोर्ट काम्प्लेक्स, स्टेडियम, व मैदान में सशर्त व्यायाम करने की अनुमति। जिला के भीतर पब्लिक बसे 50 प्रतिशत यात्री के साथ सशर्त चलेंगी।

क्या पूरी तरह से बंद होगा
ट्रेन, मेट्रो, मोनो, विमान सेवा सभी जोन में बंद रहेगा।
स्कूल , कालेज, धार्मिक स्थल, रेस्टारेंट, होटल, माल , हाल, सिनेमागृह आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे।

अब अपने मन की नही कर पाएंगे अधिकारी
कई मनपा व जिला अधिकारियों द्वारा अलग से आदेश जारी करने के बाद सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ा है । सरकार की उलझने बढ़ने के कई मामले सामने आए हैं। जिसे देखते हुए इस बार सभी को राज्य सरकार के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश है ।