
Change Rule : पिछले साल एक अप्रैल से डाकघर की योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया था। अब डाक विभाग फिर से निवेशक के पैन की सत्यता का इनकम टैक्स विभाग के डाटा से मिलान करके वेरिफिकेशन करेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निवेश का पैन और आधार आपस में लिंक हों। इसके अलावा निवेशक ने डाक विभाग की योजना के लिए जो नाम और जन्मतिथि के विवरण दिए हैं, वह सही हैं या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो निवेशक इन योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए पैन, आधार अनिवार्य है।
आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष यानी साल 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से निष्क्रिय हो गए थे। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक के लगभग सभी कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। निष्क्रिय पैन टैक्स संबंधी कार्यों के लिए वैध नहीं होगा। इससे लंबित टैक्स बकाया और उस पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा। अगर पैन आधार से जुड़ा नहीं है तो लेन-देन करते समय उस पर लागू दर से दोगुना टीडीएस काटा जाएगा।
अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे फटाफट करा लें। आयकर विभाग के मुताबिक, 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार टैक्सपेयर को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है।
1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए महीने से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। एक जून से आप सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए अब कम कागजी कार्रवाई करनी होगी। आपको सिर्फ वही दस्तावेज देने होंगे, जो आपके लाइसेंस के प्रकार के हिसाब से बताए जाएंगे। परिवहन विभाग पहले ही बता देगा कि आपको कौन-से दस्तावेज चाहिए।
18 साल से कम उम्र का नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही उसके 25 साल के होने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी इश्यू नहीं होगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भी जुर्माना लगेगा, जिसमें तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए, हेलमेट न पहनने पर 100 रुपए और सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा।
अगर आपने 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो 14 जून तक यूआइडीएआइ पोर्टल पर अपनी आइडी में जानकारी मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डधारक प्रत्येक अपडेट के लिए 50 रुपए का भुगतान करके अपने आधार कार्ड को ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। 14 जून के बाद अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो इसके लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
Updated on:
31 May 2024, 9:15 AM IST
Published on:
31 May 2024, 9:15 AM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.