DDMA के आदेश के अनुसार, मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 2 हजार की बजाय 500 का जुर्माना लगेगा जिसके लिए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी आदेश जारी करेगा। हालांकि, निजी कार में यात्रा कर रहे लोगों को अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। सिंगल ड्राइवर भी कर चलाते वक्त मास्क अपनी मर्जी से पहन सकता है। दिल्ली में 1 अप्रैल से ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी या यूं कहें स्कूल में हाइब्रिड मोड खत्म कर दिया जाएगा।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को हटाने से जुड़े निर्णय की जानकारी दी थी। बता दें कि दिल्ली में आज 440 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे।
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