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दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति के तहत ड्राई डे (Dry Day) की संख्या 21 से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और ‘ओपियम' की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी। विभाग ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को उन दिनों के रूप में सूचीबद्ध किया जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली आबकारी नियमों में बदलाव:
विभाग ने कहा, ‘‘दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों द्वारा निम्नलिखित तिथियों को ‘ड्राई डे' मनाया जाएगा।'' आदेश में कहा गया है कि ‘ड्राई डे' में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा। इससे पहले, महान नेताओं की जयंती और धार्मिक त्योहारों सहित, ‘ड्राई डे' की संख्या 21 थी।
कौनसे होंगे वे 3 ड्राई डे:
आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और ‘ओपियम’ की दुकानें,
- गणतंत्र दिवस (26 जनवरी),
- स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
- और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी।
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पहले कब-कब होता था ड्राई डे:
1. गणतंत्र दिवस
2. स्वतंत्रता दिवस
3. महात्मा गांधी जयंती
4. जन्माष्टमी
5. महाशिवरात्रि
6. होली
7. दिवाली
8. दशहरा
9. ईद
10. बकरीद
11. क्रिसमस
12. गुड फ्राइडे
13. गुरु नानक जयंती
14. शहीद दिवस
15. मकर सक्रांति
16. गुरु रविदास जयंती
17. स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती
18. डॉ अम्बेडकर जयंती
19. महावीर जयंती
20. गणेश चतुर्थी
21. गणेश विसर्जन
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Updated on:
25 Jan 2022, 7:30 AM IST
Published on:
24 Jan 2022, 10:19 PM IST
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