
अगर आप राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के तहत फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप इस साल की शुरुआत में लॉन्च की गई दो आवासीय योजनाओं में से किसी एक के तहत इसे खरीद सकते हैं। यह फ्लैट नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर में फ्लैट 31 मार्च तक 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध हैं। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 4 मार्च तक डीडीए ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में करीब 2,800 करोड़ रुपये मूल्य के 7,231 फ्लैट बेचे हैं, जिससे यह आवास बिक्री का रिकॉर्ड वर्ष बन गया है।
> आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), ऑटो-रिक्शा चालक, कैब चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, महिलाएं, युद्ध विधवाएं, पूर्व सैनिक या वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता, विकलांग व्यक्ति और एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति।
> ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के परिवहन विभाग से परमिट और पंजीकरण होना आवश्यक है।
> स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
मध्यम आय समूह (MIG) और उच्च आय समूह (HIG) फ्लैटों के लिए 75.61 लाख रुपये – 129.8 लाख रुपये; निम्न आय समूह (एलआईजी) और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 10.4 लाख रुपये – 24.7 लाख रुपये।
ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 50,000 रुपये; एलआईजी फ्लैटों के लिए 1 लाख रुपये; एमआईजी फ्लैटों के लिए 4 लाख रुपये; एचआईजी फ्लैटों के लिए 10 लाख रुपये।
> डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in या https://eservices.dda.org.in पर जाएं।
> पैन और दूसरे ज़रूरी विवरण डालकर लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।
> इसी क्रेडेंशियल से लॉग इन करें।
> एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरें।
> फ़ॉर्म सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन शुल्क जमा करें।
> जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
अगर आप DDA फ्लैट खरीदने वाले हैं तो उसके लिए जरुरी दस्तावेज पैन कार्ड, आय प्रमाण, पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण है।
Updated on:
10 Mar 2025 04:47 pm
Published on:
10 Mar 2025 04:47 pm
