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Nestle के ‘Low Fat Dairy Whitener’ का सैंपल फेल, FSSAI ने बिक्री पर लगाई रोक

FSSAI: नेस्ले के Low Fat Dairy Whitener का सैंपल FSSAI जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। कनॉट प्लेस के द ललित होटल से लिए गए सैंपल के बाद बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया।
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भारत

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Anurag Animesh

•

Oct 03, 2026

Nestle news

नेस्ले(फोटो-IANS)

Nestle Low Fat Dairy Whitener: नेस्ले के 'लो फैट डेयरी व्हाइटनर' के एक सैंपल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की जांच में असुरक्षित और मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह सैंपल नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द ललित होटल से लिया गया था। FSSAI की ओर से जारी नोटिस में लैब जांच के बाद उत्पाद को गैर-अनुपालन वाला बताया गया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को इसकी जानकारी दी गई और लैब टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही संबंधित उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है।

FSSAI की लैब जांच में क्या मिला?


FSSAI के तहत की गई प्रयोगशाला जांच में नेस्ले के 'लो फैट डेयरी व्हाइटनर' के सैंपल की जांच की गई। फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में सैंपल को Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। जांच के निष्कर्ष संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को बताए गए। साथ ही उन्हें रिपोर्ट की एक कॉपी भी दी गई, ताकि वह आगे जरूरी कार्रवाई कर सकें।

द ललित होटल से लिया गया था सैंपल


FSSAI के नोटिस के मुताबिक, संबंधित सैंपल M/s Bharat Hotels Ltd. (The Lalit), कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के परिसर से लिया गया था। लैब जांच में सैंपल के गैर-अनुपालन पाए जाने के बाद FSSAI ने भारत होटल्स लिमिटेड को नोटिस जारी किया।

संबंधित उत्पाद की बिक्री पर रोक


अधिकारियों ने फूड बिजनेस ऑपरेटर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा में फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का मौका दिया है। हालांकि, इस प्रक्रिया के बीच संबंधित उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है। यानी जिस उत्पाद के सैंपल को जांच में गैर-अनुपालन वाला पाया गया है, उसकी बिक्री नहीं की जा सकती।

ग्राहकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?


FSSAI की कार्रवाई के बाद ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित उत्पाद या बैच से जुड़ी आधिकारिक जानकारी की जांच करने के बाद ही खरीदारी या सेवन करें। यह मामला पैकेज्ड फूड उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका को भी सामने लाता है।

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